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Rajasthan: 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले 70 साल के दरिंदे को उम्रकैद, मां से बोली थी- अंकल ने दर्द दिया
Fri, 14 Jul 2023 03:42 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
Published by: उदित दीक्षित
Updated Fri, 14 Jul 2023 03:42 PM IST
सार
कोटा में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 70 साल के दरिंदे को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दिसंबर 2022 में आरोपी ने बच्ची से उसे घर में ही दुष्कर्म किया था। आरोपी को सजा दिलाने के लिए बच्ची की मां ने साहस दिखाया, जिसकी सराहना कोर्ट ने भी की।
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आखिरी सांस तक गोपाल जेल में रहेगा।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 70 साल बुजुर्ग को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी बुजुर्ग पर 20 हजार रुपये का अर्थदंग भी लगाया है। दोषी व्यक्ति मासूम पीड़िता के होने वाले फूफा का पिता है। करीब सात महीने पहले उसने मासूम के घर में ही उसके साथ दरिंदगी की थी। जिसके बाद से ये मामला कोटा की पॉक्सो कोर्ट-3 के विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे की कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने इस अपराध को बेहद घृणित कार्य बताया है।
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जानिए क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर 2022 को कोटा निवासी बच्ची के पिता ने उद्योग नगर थाने में शिकायत दी थी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने पुलिस को बताया कि 23 दिसंबर को गोपाल लाल (70) निवासी कोली मोहल्ला समेत तीन चार अन्य रिश्तेदार उसके घर पीड़ित बच्ची की बुआ को रिश्ते के लिए देखने आए थे। अन्य रिश्तेदार वापस चले गए, लेकिन गोपाल रात को घर पर ही रुक गया।
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अगले दिन 24 दिसंबर की दोपहर वह एक कमरे में लेटा हुआ था। उस दौरान चार साल की मासूम उसके पास खेल रही थी। इसी बीच मौका मिलते ही आरोपी गोपाल ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए मां के पास पहुंची और अपने प्राइवेट पार्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल ने दर्द कर दिया। पीड़िता की मां ने आरोपी गोपाल से इसे लेकर पूछताछ की तो उसने कपड़ों पर प्याज लगने की बात कही।
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शाम को पति के घर पहुंचने पर पीड़िता की मां ने उसे घटना की जानकारी दी। लेकिन, परिवार वालों ने बदमानी के डर से थाने में केस दर्ज नहीं कराया। इधर, बच्ची लगातार दर्द से परेशान हो रही थी। ऐसे में परिवार वाले उसे एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने बच्ची का उपचार किया और परिवार को पुलिस में शिकायत करने के लिए समझाया। इसके बाद पीड़ित बच्ची की मां आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात पर अड़ गई। आखिर में पीड़िता के पिता ने थाने में केस दर्ज कराया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 27 दिसंबर 2022 को आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर लिया।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने 27 फरवरी 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया। अपनी चार्जशीट में पुलिस ने 19 लोगों को गवाह बनाया और 31 दस्तावेज भी पेश किए। इसमें आरोपी गोपाल की पॉजिटिव आई डीएनए रिपोर्ट भी शामिल थी। बीते गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट-3 के विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी की उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
कोर्ट ने फैसले में की टिप्पणी, मां के साहस को सराह
विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने अपने फैसले में लिखा- रेपिस्ट 70 साल का वृद्ध व्यक्ति है। उसने अपनी उम्र और नैतिकता की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए सवा 4 साल की बच्ची के साथ घोर दुस्साहस दिखाकर घृणित कार्य किया। इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है। ऐसे व्यक्ति के साथ नरमी अपनाए जाने पर मासूम लड़कियों के साथ न्याय नहीं होगा।
यदि, पीड़िता की मां साहस नहीं दिखाती तो मासूम की बात को सुनने-समझने वाला कोई नहीं था। कोर्ट पीड़ित बालिका की मां की जागरूकता और साहस की सराहना करता है। साथ ही समाज को ये संदेश देना चाहता है कि किसी भी सूरत में इस प्रकार के घृणित कृत्यों को मूक दर्शक बनकर नहीं देखना चाहिए। लड़की की मां की तरह आगे आकर साहस दिखाना चाहिए। जिससे ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा कर मासूमों के बचपन को सुरक्षित रखा जा सके।