फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   20 years imprisonment for raping minor in bundi

Rajasthan: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का सजा, पांच हजार का जुर्माना 

Mon, 11 Apr 2022 07:54 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी Published by: उदित दीक्षित Updated Mon, 11 Apr 2022 07:54 PM IST
सार

बूंदी एसपी जय यादव ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को 19 जून 2020 की शाम अगवा कर दुष्कर्म क वारदात को अंजाम दिया था। सोमवार को पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 

विज्ञापन
20 years imprisonment for raping minor in bundi
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दबलाना थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस मामले में 13 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए थे।  

विज्ञापन


बूंदी एसपी जय यादव ने बताया कि दो आरोपियों ने दबलाना थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग को 19 जून 2020 की शाम अगवा कर दुष्कर्म क वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों पर परिजनों को धमकाने का केस भी दर्ज किया गया था।
विज्ञापन


शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर 31 अक्टूबर 2020 को पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया था। सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी हीरा लाल गुर्जर पुत्र रामकुंवार निवासी आकोदा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed