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घर से भागे जोड़ों की शादी कराई तो सीधी जेल

Wed, 15 May 2013 12:53 AM IST
चंडीगढ़/ब्यूरो
चंडीगढ़/ब्यूरो Updated Wed, 15 May 2013 12:53 AM IST
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runaway married couples are being heard daily by the high court

घर से भागे जोड़ों की धार्मिक संस्थानों में शादी करवाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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हाईकोर्ट ने ट्राईसिटी के पंडितों और पाठियों को कड़े आदेश जारी किए हैं कि अगर उन्होंने ऐसे जोड़ों की शादी कराई तो उन्हें सीधे जेल जाना होगा।

जस्टिस एमएस सुल्लर पर आधारित सिंगल बेंच ने पुलिस को निर्देश जारी किए कि अगर कोई पाठी या पंडित आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है जो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए।

इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने पर जमानत सिर्फ हाईकोर्ट में ही मिलेगी। बेंच ने हाईकोर्ट में तलब किए गए पंडितों और पाठियों को अंतिम चेतावनी देकर छोड़ दिया।
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दर्जनों पंडितों और पाठियों ने हाईकोर्ट को हलफनामा देकर आश्वासन दिया कि वे अब कभी भी घर से भागे जोड़ों की शादी नहीं करवाएंगे।

जस्टिस एमएस सुल्लर ने कहा कि हाईकोर्ट किसी जायज विवाह पर रोक नहीं लगा रहा। बल्कि हाईकोर्ट की रोक घर से भागे जोड़ों के लिए है।

हाईकोर्ट ने कहा कि बीते कुछ महीनों में इन शादियों से जो मामले उपजे हैं, उससे जरूरी हो गया है कि ऐसी शादियों पर रोक लगाई जाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि एक घर से भागे जोड़े में लड़के ने अपनी पत्नी की रिश्तेदार से यहां आकर दूसरी शादी कर ली।

लड़का पहले से ही शादीशुदा था, जिससे तीन परिवार पूरी तरह बिखर गए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह लोग मोटी रकम के चक्कर में शादियां करवा देते हैं जो बाद में आफत बन जाती है।
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मोटी रकम लेकर करवा रहे शादी
हाईकोर्ट ने प्रेम विवाह के मामलों में मोटी रकम लेकर विवाह प्रमाण पत्र जारी करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस धंधे से जुड़े चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला के पुजारियों और पाठियों को तलब किया था।

हाईकोर्ट का कहना है कि 60 से 65 हजार रुपये में ये लोग शादियां करवा रहे हैं और वकीलों के साथ मिलकर प्रोटेक्शन तक दिलाई जा रही है।

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