{"_id":"855165aa-ade1-11e2-93d9-d4ae52bc57c2","slug":"punjab-and-haryana-high-court-issued-notice-to-honey-singh","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाबी गायक हनी सिंह हाईकोर्ट में तलब ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाबी गायक हनी सिंह हाईकोर्ट में तलब
चंडीगढ़/ब्यूरो
Updated Fri, 26 Apr 2013 01:21 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अभद्र गीतों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्कैनर में आए पंजाबी गायक हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
विज्ञापन
वीरवार को पंजाब के नवांशहर की स्वयं सेवी संस्था हेल्प द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कार्यवाहक चीफ जस्टिस जसबीर सिंह एवं जस्टिस आरके जैन ने उन्हें हाईकोर्ट में पेश होने के निर्देश जारी किए हैं।
दाखिल याचिका में अभद्र पंजाबी गीतों पर रोक लगाने की मांग के अलावा गीतों पर नजर रखने के लिए राज्य सेंसर बोर्ड गठित करने के आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।
विज्ञापन
हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में गायक हनी सिंह के गीत मैं हूं बलात्कारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसे गीतों से समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे महिलाओं के प्रति युवायों की सोच नकारात्मक होती जा रही है।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान जैसे ही कार्यवाहक चीफ जस्टिस जसबीर सिंह एवं जस्टिस आरके जैन पर आधारित खंडपीठ ने गीतों के बोलों की लाइनें देखी, तो खंडपीठ का रवैया सख्त हो गया।
खंडपीठ ने गायक हनी सिंह को हाईकोर्ट में पेश होने के निर्देश जारी कर दिए। खंडपीठ ने इन गीतों की लाइनों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मौखिक टिप्पणी की कि ऐसे गीत संगीत को रोकना जरूरी है, जिससे सामाजिक मानसिकता पर असर पड़े। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।