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नाबालिग को अगवा कर दुराचार के दोषी को 10 साल कैद
ब्यूरो,अमर उजाला/पटियाला
Updated Thu, 25 Aug 2016 04:17 PM IST
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एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की अदालत ने नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके साथ दुराचार करने के दोषी को 10 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह केस राजपुरा का है। इसमें रोपड़ की एक ट्रक कंपनी में बतौर ड्राइवर काम कर रहे संदीप रवि निवासी बुथसड़ बलाचौर जिला नवांशहर के खिलाफ 18 जुलाई 2015 को नाबालिग को अगवा करके उसके साथ दुराचार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप लगे थे कि आरोपी संदीप शिकायतकर्ता की 16 साल की लड़की को वरगला कर भगा ले गया था।
पुलिस ने पर्चा दर्ज करने के बाद नाबालिगा को आरोपी के घर से बरामद किया था।
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यह केस राजपुरा का है। इसमें रोपड़ की एक ट्रक कंपनी में बतौर ड्राइवर काम कर रहे संदीप रवि निवासी बुथसड़ बलाचौर जिला नवांशहर के खिलाफ 18 जुलाई 2015 को नाबालिग को अगवा करके उसके साथ दुराचार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप लगे थे कि आरोपी संदीप शिकायतकर्ता की 16 साल की लड़की को वरगला कर भगा ले गया था।
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पुलिस ने पर्चा दर्ज करने के बाद नाबालिगा को आरोपी के घर से बरामद किया था।