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आप विधायक पठानमाजरा को झटका: अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दुष्कर्म का आरोपी एमएलए एक माह से फरार
Thu, 09 Oct 2025 06:30 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Thu, 09 Oct 2025 06:30 PM IST
सार
पंजाब के पटियाला जिले के हलका सनौर से आप विधायक हरमीत पठानमाजरा को पटियाला कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी विधायक एक महीने से फरार चल रहा है।
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सीएम मान के साथ हरमीत सिंह पठानमाजरा
- फोटो : फाइल
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विस्तार
दुष्कर्म के केस में फंसे सनौर हलके से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को बड़ा झटका लगा है। पटियाला की जिला अदालत ने पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब पठानमाजरा के पास अब हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। पठानमाजरा करीब एक महीने से फरार चल रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने वीडियो जारी करके अपनी ही सरकार पर हमले किए हैं।
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गौरतलब है कि विधायक ने पंजाब में भयंकर बाढ़ की आपदा को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। जिसके बाद उन पर पटियाला में जीरकपुर की महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। महिला का आरोप था कि पठानमाजरा ने खुद को तलाकशुदा बताकर उससे दूसरी शादी करके उसके साथ यौन शोषण किया। इसके बाद हरियाणा के गांव डबरी में अपने रिश्तेदार के घर गए पठानमाजरा को पटियाला पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी।
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आरोपों के मुताबिक पुलिस टीम पर फायरिंग व पत्थरबाजी करते हुए पठानमाजरा मौके से फरार हो गए। इसके बाद वीडियो जारी करके पठानमाजरा ने सरकार पर उनका एनकाउंटर कराने की साजिश रचने के आरोप भी लगाए थे। तभी से यह मामला लगातार गर्माया हुआ है। सितंबर महीने की शुरुआत से अब तक पठानमाजरा लगातार फरार चल रहे हैं। उनकी ओर से अदालत में पहले लगाई जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी।
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