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घरों के बाहर रैंप बनाने वालों पर लगेगा जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Mon, 15 Jun 2015 10:11 PM IST
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नगर निगम कार्यालय में सोमवार को मेयर अमरिंदर बजाज की अगुवाई में आयोजित जनरल हाउस बैठक में कुल 44 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। इनमें से छह आउट आफ एजेंडे रहे।
इनमें खास तौर से सालिड वेस्ट कलस्टर के यूजर चार्जेज तय करने का प्रस्ताव रहा। जिसके तहत घर से कूड़ा उठाने के लिए स्लम एरिया से 10 रुपये, 50 वर्ग गज तक 20 रुपये, 50-125 वर्ग गज तक 30 रुपये, 126-200 वर्ग गज तक 40 रुपये, 201-500 वर्ग गज तक 50 रुपये और 501 से ज्यादा गज वाले मकानों पर 100 रुपये हर महीने वसूले जाएंगे।
जरनल हाउस ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के तहत यह साफ कर दिया कि सारे शहर में लोगों के घरों व कोठियों के बाहर बने रैंपों को तोड़ा जाए। इस संबंधी हर वार्ड की कमेटी भी बनाई गई। हर वार्ड की कमेटी का चेयरमैन उस वार्ड का पार्षद होगा और इलाके का एसएचओ कमेटी का कनवीनर होगा।
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दुकानों में रिटेल दुकान (100 वर्ग फुट तक) 50 रुपये, 100 वर्ग फुट से ज्यादा 20 रुपये, पेट्रोल पंप 100 रुपये, बैंक व फाइनेंशियल संस्थानों पर 200 रुपये हर महीने चार्ज वसूले जाएंगे। इसी तरह से अस्पतालों, होटलों, रेस्तरां, स्वीट शाप, ढाबा, माल, मल्टीप्लेक्स, मैरिज पैलेस, प्राइवेट स्कूलों व कालेजों से भी प्रति महीना चार्ज वसूले जाएंगे।
बैठक में जब कुछ वर्गों में चार्जेज के अधिक होने को लेकर शोर मचा, तो चार्जेज में संशोधन करने की बात मंजूर कर ली गई। जनरल हाउस में वैसे तो 40 मेन एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से दो रद हो गए। जबकि छह आउट आफ एजेंडे रहे। इस तरह से कुल 44 एजेंडे मीटिंग में पास हुए।
जनरल हाउस मीटिंग में प्रस्ताव के जरिये माडल टाउन में टैगोर थिएटर को मल्टीप्लेक्स प्रोजेक्ट में तबदील करने की मंजूरी देनी थी। जैसे ही यह प्रस्ताव आया, तो हाउस में हंगामा मच गया और पार्षदों ने जमकर आरोप लगाने शुरू कर दिए।
इस पर मेयर को इस प्रस्ताव को रद करके पेंडिंग रखने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन इसके बाद फिर से माहौल गर्मा गया, जब आउट आफ एजेंडा जगदीश एनक्लेव की मंजूरी का आ गया।
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इनमें खास तौर से सालिड वेस्ट कलस्टर के यूजर चार्जेज तय करने का प्रस्ताव रहा। जिसके तहत घर से कूड़ा उठाने के लिए स्लम एरिया से 10 रुपये, 50 वर्ग गज तक 20 रुपये, 50-125 वर्ग गज तक 30 रुपये, 126-200 वर्ग गज तक 40 रुपये, 201-500 वर्ग गज तक 50 रुपये और 501 से ज्यादा गज वाले मकानों पर 100 रुपये हर महीने वसूले जाएंगे।
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जरनल हाउस ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के तहत यह साफ कर दिया कि सारे शहर में लोगों के घरों व कोठियों के बाहर बने रैंपों को तोड़ा जाए। इस संबंधी हर वार्ड की कमेटी भी बनाई गई। हर वार्ड की कमेटी का चेयरमैन उस वार्ड का पार्षद होगा और इलाके का एसएचओ कमेटी का कनवीनर होगा।
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दुकानों में रिटेल दुकान (100 वर्ग फुट तक) 50 रुपये, 100 वर्ग फुट से ज्यादा 20 रुपये, पेट्रोल पंप 100 रुपये, बैंक व फाइनेंशियल संस्थानों पर 200 रुपये हर महीने चार्ज वसूले जाएंगे। इसी तरह से अस्पतालों, होटलों, रेस्तरां, स्वीट शाप, ढाबा, माल, मल्टीप्लेक्स, मैरिज पैलेस, प्राइवेट स्कूलों व कालेजों से भी प्रति महीना चार्ज वसूले जाएंगे।
बैठक में जब कुछ वर्गों में चार्जेज के अधिक होने को लेकर शोर मचा, तो चार्जेज में संशोधन करने की बात मंजूर कर ली गई। जनरल हाउस में वैसे तो 40 मेन एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से दो रद हो गए। जबकि छह आउट आफ एजेंडे रहे। इस तरह से कुल 44 एजेंडे मीटिंग में पास हुए।
जनरल हाउस मीटिंग में प्रस्ताव के जरिये माडल टाउन में टैगोर थिएटर को मल्टीप्लेक्स प्रोजेक्ट में तबदील करने की मंजूरी देनी थी। जैसे ही यह प्रस्ताव आया, तो हाउस में हंगामा मच गया और पार्षदों ने जमकर आरोप लगाने शुरू कर दिए।
इस पर मेयर को इस प्रस्ताव को रद करके पेंडिंग रखने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन इसके बाद फिर से माहौल गर्मा गया, जब आउट आफ एजेंडा जगदीश एनक्लेव की मंजूरी का आ गया।