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भोला की सुरक्षा पर कोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Wed, 17 Jun 2015 09:31 PM IST
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अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला की सुरक्षा मामले में बुधवार को पटियाला कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि भोला को मुंबई में केस की पेशी पर वाया रोड से ले जाते समय सुरक्षा के क्या प्रबंध किए हैं।
भोला पंजाब में हाईप्रोफाइल ड्रग तस्करी व मनी लांड्रिंग केस में फंसा है, ऐसे में अगर उसका एनकाउंटर हुआ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। भोला की मुंबई कोर्ट में साल 2009 के एक एनडीपीएस एक्ट केस में 23 जून को पेशी है।
इसके लिए भोला को बाय रोड 20 जून को सात गाड़ियों के काफिले और 24 पुलिस मुलाजिमों की कड़ी सुरक्षा में मुंबई लेकर जाया जाना है। इसके विरोध में बुधवार को भोला की तरफ से उसके वकील सतीश करकरा ने एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
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इसमें कहा गया कि पंजाब में भोला एक हाई-प्रोफाइल ड्रग तस्करी व मनी लांड्रिंग केस में फंसा है, जिसमें कई जाने-माने लोग भी शामिल हैं। इसलिए भोला को वाया रोड मुंबई ले जाते समय उसका एनकाउंटर किए जाने का खतरा है।
भोला ने उसकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराने या फिर वाया एयर ले जाने की कोर्ट से मांग की है। भोला के वकील ने तर्क दिया है कि इससे सरकार का भोला को ले जाने और लाने पर आने वाला दो लाख का खर्च भी बचेगा और ज्यादा पुलिस मुलाजिम भी सुरक्षा में लगाने नहीं पडे़ंगे। इस संबंध में 19 जून को पटियाला कोर्ट में पंजाब सरकार अपना पक्ष रखेगी।
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भोला पंजाब में हाईप्रोफाइल ड्रग तस्करी व मनी लांड्रिंग केस में फंसा है, ऐसे में अगर उसका एनकाउंटर हुआ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। भोला की मुंबई कोर्ट में साल 2009 के एक एनडीपीएस एक्ट केस में 23 जून को पेशी है।
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इसके लिए भोला को बाय रोड 20 जून को सात गाड़ियों के काफिले और 24 पुलिस मुलाजिमों की कड़ी सुरक्षा में मुंबई लेकर जाया जाना है। इसके विरोध में बुधवार को भोला की तरफ से उसके वकील सतीश करकरा ने एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
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इसमें कहा गया कि पंजाब में भोला एक हाई-प्रोफाइल ड्रग तस्करी व मनी लांड्रिंग केस में फंसा है, जिसमें कई जाने-माने लोग भी शामिल हैं। इसलिए भोला को वाया रोड मुंबई ले जाते समय उसका एनकाउंटर किए जाने का खतरा है।
भोला ने उसकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराने या फिर वाया एयर ले जाने की कोर्ट से मांग की है। भोला के वकील ने तर्क दिया है कि इससे सरकार का भोला को ले जाने और लाने पर आने वाला दो लाख का खर्च भी बचेगा और ज्यादा पुलिस मुलाजिम भी सुरक्षा में लगाने नहीं पडे़ंगे। इस संबंध में 19 जून को पटियाला कोर्ट में पंजाब सरकार अपना पक्ष रखेगी।