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पिता, बेटों को हत्या की कोशिश में पांच साल कैद

Tue, 08 Oct 2013 11:22 PM IST
अमर उजाला, पटियाला
अमर उजाला, पटियाला Updated Tue, 08 Oct 2013 11:22 PM IST
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Fathers and sons trying to murder five years imprisonment
एडिशनल सेशन जज केसी गुप्ता की कोर्ट ने पिता समेत तीन लड़कों को एक युवक की हत्या की कोशिश के दोष में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 5500-5500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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सरकारी वकील संजीव बत्रा ने बताया कि थाना खेडी गंडिया के अधीन पड़ते गांव कुथा खेडी के अमरजीत सिंह और उसके तीन लड़कों अवतार सिंह, जसविंदर, सुखविंदर सिंह की गांव के ही एक युवक अजीत से किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी दौरान 2012 में अमरजीत सिंह व उसके तीनों लड़कों ने रॉड से अजीत पर हमला करके उसे गंभीर घायल कर दिया था। इस केस में बाद में खेडी गंडिया थाना पुलिस ने अजीत के बयान पर पिता अमरजीत सिंह समेत उसके तीन लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
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आज इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट में पिता अमरजीत सिंह समेत उसके तीनों लड़कों पर लड़ाई झगड़ा करने और धारा 307 यानी हत्या की कोशिश करने के दोष साबित हो गए। इसके बाद कोर्ट ने इन चारों को पांच-पांच साल की कैद और 5500-5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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40 किलो भुक्की समेत पकड़ी महिला को कैद
पटियाला। एडिशनल सेशन जज केसी गुप्ता की अदालत ने बड़ी मात्रा में भुक्की समेत पकड़ी महिला को साढ़े तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। थाना सदर समाना पुलिस ने सुखविंदर कौर नाम की एक महिला को नाकाबंदी के दौरान 2010 में 40 किलो भुक्की समेत गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस भी दर्ज हो गया था। आज इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुखविंदर कौर को दोषी पाते हुए उसे साढ़े तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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