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सबूतों के अभाव में करप्शन केस में डीएसपी बरी

Wed, 20 Nov 2013 09:26 PM IST
अमर उजाला, पटियाला
अमर उजाला, पटियाला Updated Wed, 20 Nov 2013 09:26 PM IST
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 dsp in corruption case patiala
एडिशनल सेशन जज रजिंदर अग्रवाल की कोर्ट ने बुधवार को करप्शन के करीब 10 साल पुराने केस में डीएसपी रजिंदर पाल सिंह आनंद को बरी कर दिया। जबकि इस केस के दूसरे आरोपी एसआई दरबारा सिंह की केस के ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
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 वकील दीप इंद्र कुमार जैन ने बताया कि साल 2003 में पटियाला के तत्कालीन डीएसपी (डी) राजिंदर पाल सिंह आनंद और सीआईए स्टाफ के इंचार्ज एसआई दरबारा सिंह पर राजपुरा के ट्रांसपोर्टर हरि कृष्ण सूद ने आरोप लगाया था कि यह दोनों 27 मार्च 2003 को राजपुरा से उसके ट्रक को जबरन अपने साथ ले गए।
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इन दोनों पुलिस अफसरों ने आरोप लगाया कि ट्रकों के कागज जाली हैं। अगले दिन जब वह दोनों पुलिस अफसरों से मिलकर बात करने को पटियाला गया, तो इन्होंने ट्रक छोड़ने के लिए एक लाख रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे। इसकी शिकायत हरि कृष्ण सूद ने पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को कर दी।
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बाद में मामला विजिलेंस तक पहुंचा और जांच के बाद ब्यूरो नेे 29 जुलाई 2004 को दोनों पुलिस अफसरों के खिलाफ सरकारी कागजों के साथ अपने फायदे के लिए छेड़छाड़ करने और प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत पर्चा दर्ज कर लिया। बुधवार को इस केस की सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव के चलते डीएसपी को बरी कर दिया।
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