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मां की हत्यारी बेटी को आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
Updated Mon, 10 Aug 2015 10:01 PM IST
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जिला सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने सोमवार को मां की हत्या करने की दोषी बेटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी मामले में दूसरी आरोपी महिला को बरी कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार गांव हरिहर झोक निवासी ज्योति ने अपनी मां रानी की हत्या कर उसकी लाश पेटी में बंद कर दी थी और खुद फरार हो गई थी। लाश सड़ने के बाद बदबू आनी शुरू हो गई तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घर का दरवाजा तोड़कर देखा तो पेटी में रानी की लाश पड़ी हुई थी।
पुलिस ने ज्योति और पासो पत्नी पूर्ण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर किया था। पुलिस के मुताबिक रानी अपनी बेटी ज्योति को गलत काम करने से रोकती थी। इसलिए ज्योति ने अपनी मां की हत्या कर दी और लाश पेटी में बंद करके रख दी।
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थाना कुलगढ़ी पुलिस ने 31 जुलाई 2014 को मामला दर्ज किया था। पुलिस ने ज्योति और पासो के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। सोमवार को जिला सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने ज्योति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पासो को बरी कर दिया।
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जानकारी के अनुसार गांव हरिहर झोक निवासी ज्योति ने अपनी मां रानी की हत्या कर उसकी लाश पेटी में बंद कर दी थी और खुद फरार हो गई थी। लाश सड़ने के बाद बदबू आनी शुरू हो गई तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घर का दरवाजा तोड़कर देखा तो पेटी में रानी की लाश पड़ी हुई थी।
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पुलिस ने ज्योति और पासो पत्नी पूर्ण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर किया था। पुलिस के मुताबिक रानी अपनी बेटी ज्योति को गलत काम करने से रोकती थी। इसलिए ज्योति ने अपनी मां की हत्या कर दी और लाश पेटी में बंद करके रख दी।
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थाना कुलगढ़ी पुलिस ने 31 जुलाई 2014 को मामला दर्ज किया था। पुलिस ने ज्योति और पासो के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। सोमवार को जिला सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने ज्योति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पासो को बरी कर दिया।