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बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद

Fri, 27 May 2016 03:31 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/रोपड़
ब्यूरो,अमर उजाला/रोपड़ Updated Fri, 27 May 2016 03:31 PM IST
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Life imprisonment, daughter murder, court judgment, ropar
कोर्ट - फोटो : demo
 रोपड़ की एक कोर्ट ने पिता को अपने ही बेटे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला रोपड़ की अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज सुनीता कुमारी शर्मा की अदालत ने वीरवार को सुनाया। 


पुलिस के मुताबिक सात मई 2015 की सुबह 8 बजे सुखविंदर सिंह निवासी अकालगढ़ थाना कुराली जिला मोहाली ने अपने 13 वर्षीय बेटे राजबीर सिंह को हथौड़े से वारकरके बुरी तरह घायल कर दिया। सुखविंदर सिंह के भाई जगतार सिंह ने पता चलने पर तुरंत राजबीर को कुराली सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर  दिया। वहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने पिता सुखविंदर सिंह के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया था।
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