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पटियाला में नाभा गेट की अनाज मंडी से निगम ने हटाए अतिक्रमण
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पटियाला। नाभा गेट की पुरानी अनाज मंडी में वीरवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौके पर धार्मिक स्थल की आड़ में किए गए अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की गई। धार्मिक स्थल के कमेटी सदस्यों की सहमति के बाद इनके बाहर से अतिक्रमण को हटा दिया गया।
मेयर संजीव शर्मा बिट्टू ने कहा कि मौजूदा समय में निवासियों को नई पार्किंग की सुविधा देना संभव नहीं है। इस कारण पुराने अतिक्रमण को हटाकर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। नाभा गेट अनाज मंडी को डी-नोटिफाई किए सालों बीत चुके हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इन दुकानदारों को पुराने समय में दिए गए फड़ की जमीन खाली नहीं करवाई है।
उन्होंने बताया कि अनाज मंडी के 90 फीसदी दुकानदार सड़क चौड़ी किए जाने के पक्ष में है, जबकि 10 फीसदी दुकानदार अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिक्रमण को हटाने का विरोध कर रहे हैं। विरोध की इसी संभावना को देखते हुए निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया।
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छह घंटे चली कार्रवाई
निगम के वकील टीएम स्याल ने बताया कि गोयल एंड गोयल हैंडलूम के मालिक कमल गोयल ने अदालत में एक याचिका दायर कर अदालती रोक लगवा रखी थी। इस कारण निगम अनाज मंडी के अतिक्रमण को हटाने पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। 23 फरवरी 2021 को त्रिपतजोत कौर की अदालत ने यह रोक हटा दी। इसके बाद निगम ने यह कार्रवाई की। यह अभियान वीरवार को सुबह करीब साढ़े 10 बजे शुरू हुआ और साढ़े चार बजे तक चलता रहा।
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मेयर संजीव शर्मा बिट्टू ने कहा कि मौजूदा समय में निवासियों को नई पार्किंग की सुविधा देना संभव नहीं है। इस कारण पुराने अतिक्रमण को हटाकर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। नाभा गेट अनाज मंडी को डी-नोटिफाई किए सालों बीत चुके हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इन दुकानदारों को पुराने समय में दिए गए फड़ की जमीन खाली नहीं करवाई है।
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उन्होंने बताया कि अनाज मंडी के 90 फीसदी दुकानदार सड़क चौड़ी किए जाने के पक्ष में है, जबकि 10 फीसदी दुकानदार अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिक्रमण को हटाने का विरोध कर रहे हैं। विरोध की इसी संभावना को देखते हुए निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया।
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छह घंटे चली कार्रवाई
निगम के वकील टीएम स्याल ने बताया कि गोयल एंड गोयल हैंडलूम के मालिक कमल गोयल ने अदालत में एक याचिका दायर कर अदालती रोक लगवा रखी थी। इस कारण निगम अनाज मंडी के अतिक्रमण को हटाने पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। 23 फरवरी 2021 को त्रिपतजोत कौर की अदालत ने यह रोक हटा दी। इसके बाद निगम ने यह कार्रवाई की। यह अभियान वीरवार को सुबह करीब साढ़े 10 बजे शुरू हुआ और साढ़े चार बजे तक चलता रहा।