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निगम की सख्ती : प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को सीलिंग का नोटिस जारी, सात दिन में अदायगी न हाने पर होगी कार्रवाई
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पटियाला। प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत है और यही आय शहर के विकास कार्यों का मुख्य आधार है। शहर के विकास में बड़ी अड़चन बनते जा रहे प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर अब निगम ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है।
शहर के सात व्यावसायिक प्रॉपर्टी होल्डरों को निगम ने प्रॉपर्टी सीलिंग का नोटिस जारी किया है। इनकी तरफ से अगर आने वाले 7 दिनों के भीतर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं होती है, तो निगम प्रॉपर्टी को सील कर देगा। जिसे डी-सील करवाने पर अलग से पैसे अदा करने होंगे।
निगम कमिश्नर आदित्य उप्पल ने शहर के उन सभी लोगों से अपील की है कि जिन्होंने किसी कारण अपनी प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न निगम के पास जमा नहीं कराई है, वह नोटिस के बाद तुरंत अपना बकाया निगम के पास जमा करवाएं। जो कोई व्यक्ति व्यावसायिक या रिहायशी प्रॉपर्टी का टैक्स जमा नहीं करवा सका है, वह तुरंत इसकी अदायगी करे वरना निगम को मजबूरन अब सभी प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर सीलिंग की कार्रवाई करनी होगी।
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प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के सुपरिंटेंडेंट रमिंदरपाल सिंह का कहना है कि निगम की ओर से साल 2022-23 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का लक्ष्य 15 करोड़ रखा गया था, जिसे 30 सितंबर 2022 तक पूरा कर लिया गया है। अभी भी शहरवासियों के पास 2022-23 के प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करवाने के लिए बिना किसी छूट के 31 दिसंबर 2023 तक का समय है। जिन लोगों ने लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न की अदायगी नहीं की, उनके खिलाफ अब निगम सख्ती दिखाएगा।
सुपरिंटेंडेंट रमिंदरपाल सिंह के अनुसार निगम कमिश्नर आदित्य उप्पल साफ कर चुके हैं कि पहले चरण में व्यावसायिक प्रॉपर्टियों को रखा गया है और इसके बाद उन रिहायशी यूनिट को सील किया जाएगा, जो निगम की प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर सूची में दर्ज हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार निगम के अधिकार क्षेत्र में व्यावसायिक यूनिट की कुल संख्या करीब 25 हजार है। इसमें से करीब 80 फीसदी लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भर चुके हैं, लेकिन करीब 20 फीसदी डिफाल्टरों से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए सीलिंग की कार्रवाई नोटिस जारी करके कर दी गई है।
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शहर के सात व्यावसायिक प्रॉपर्टी होल्डरों को निगम ने प्रॉपर्टी सीलिंग का नोटिस जारी किया है। इनकी तरफ से अगर आने वाले 7 दिनों के भीतर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं होती है, तो निगम प्रॉपर्टी को सील कर देगा। जिसे डी-सील करवाने पर अलग से पैसे अदा करने होंगे।
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निगम कमिश्नर आदित्य उप्पल ने शहर के उन सभी लोगों से अपील की है कि जिन्होंने किसी कारण अपनी प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न निगम के पास जमा नहीं कराई है, वह नोटिस के बाद तुरंत अपना बकाया निगम के पास जमा करवाएं। जो कोई व्यक्ति व्यावसायिक या रिहायशी प्रॉपर्टी का टैक्स जमा नहीं करवा सका है, वह तुरंत इसकी अदायगी करे वरना निगम को मजबूरन अब सभी प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर सीलिंग की कार्रवाई करनी होगी।
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प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के सुपरिंटेंडेंट रमिंदरपाल सिंह का कहना है कि निगम की ओर से साल 2022-23 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का लक्ष्य 15 करोड़ रखा गया था, जिसे 30 सितंबर 2022 तक पूरा कर लिया गया है। अभी भी शहरवासियों के पास 2022-23 के प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करवाने के लिए बिना किसी छूट के 31 दिसंबर 2023 तक का समय है। जिन लोगों ने लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न की अदायगी नहीं की, उनके खिलाफ अब निगम सख्ती दिखाएगा।
सुपरिंटेंडेंट रमिंदरपाल सिंह के अनुसार निगम कमिश्नर आदित्य उप्पल साफ कर चुके हैं कि पहले चरण में व्यावसायिक प्रॉपर्टियों को रखा गया है और इसके बाद उन रिहायशी यूनिट को सील किया जाएगा, जो निगम की प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर सूची में दर्ज हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार निगम के अधिकार क्षेत्र में व्यावसायिक यूनिट की कुल संख्या करीब 25 हजार है। इसमें से करीब 80 फीसदी लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भर चुके हैं, लेकिन करीब 20 फीसदी डिफाल्टरों से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए सीलिंग की कार्रवाई नोटिस जारी करके कर दी गई है।