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हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद
अमर उजाला, मुक्तसर
Updated Tue, 11 Feb 2014 10:03 PM IST
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जिला और सेशन जज करनैल सिंह आही की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
गांव हुस्नर के किसान झंडा सिंह ने 7 अक्तूबर 2012 को थाना गिद्दड़बाहा पुलिस को सूचित किया था कि उसके खेत के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। प्राथमिक जांच के दौरान थाना गिद्दड़बाहा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि गिद्दड़बाहा में चाय का खोखा चलाने वाले गांव खुन्नकलां निवासी राजू के पास गिद्दड़बाहा निवासी संदीप सिंह और सन्नी उर्फ मीनू चाय पीने के लिए आते थे। घटना के दिन उक्त तीनों ने किसी को लूटने की योजना बनाई।
इसी दौरान सरहिंद नहर पर बेलदार कार्यरत तथा हिमाचल के गांव बलैला निवासी ग्रगेश कुमार उर्फ मन्नू उनके पास आया। पहले से सोची समझी साजिश के अंतर्गत तीनों ग्रगेश को खेतों में ले गए और सिर पर ईंटों का वार कर उसे मार देने के बाद मृतक की जेब में पड़े पांच हजार रुपये निकाले और आपस में बांट लिए।
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अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी वकील रविंदर अबरोल की दलीलों और पुलिस द्वारा पेश किए गए तथ्वों के आधार पर राजू, सन्नी और संदीप सिंह को उम्रकैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।
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गांव हुस्नर के किसान झंडा सिंह ने 7 अक्तूबर 2012 को थाना गिद्दड़बाहा पुलिस को सूचित किया था कि उसके खेत के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। प्राथमिक जांच के दौरान थाना गिद्दड़बाहा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी थी।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि गिद्दड़बाहा में चाय का खोखा चलाने वाले गांव खुन्नकलां निवासी राजू के पास गिद्दड़बाहा निवासी संदीप सिंह और सन्नी उर्फ मीनू चाय पीने के लिए आते थे। घटना के दिन उक्त तीनों ने किसी को लूटने की योजना बनाई।
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इसी दौरान सरहिंद नहर पर बेलदार कार्यरत तथा हिमाचल के गांव बलैला निवासी ग्रगेश कुमार उर्फ मन्नू उनके पास आया। पहले से सोची समझी साजिश के अंतर्गत तीनों ग्रगेश को खेतों में ले गए और सिर पर ईंटों का वार कर उसे मार देने के बाद मृतक की जेब में पड़े पांच हजार रुपये निकाले और आपस में बांट लिए।
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अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी वकील रविंदर अबरोल की दलीलों और पुलिस द्वारा पेश किए गए तथ्वों के आधार पर राजू, सन्नी और संदीप सिंह को उम्रकैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।