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जीरकपुर में नए सिरे से वार्डबंदी का रास्ता साफ, हाईकोर्ट से लगा स्टे हटा

Sat, 19 Sep 2020 01:39 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2020 01:39 AM IST
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Way of wardswise in Zirakpur cleared, stay removed from High Court
जीरकपुर। शुक्रवार को जीरकपुर नगर काउंसिल की वार्डबंदी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान नगर काउंसिल के पूर्व नगर काउंसिल के प्रधान कुलविंदर सोही की ओर से दायर की गई याचिका से स्टे हटा दिया गया है।
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दरअसल कुलविंदर सोही की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि पंजाब सरकार की वार्डबंदी ठीक तरीके से नहीं की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है।
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अब प्रदेश सरकार को मौजूदा वार्डबंदी की रिपोर्ट 18 दिसंबर को पेश करने के लिए कहा है। स्टे हटने के बाद अब जीरकपुर नगर काउंसिल चुनाव के लिए प्रस्तावित वार्डबंदी की फाइनल नोटिफिकेशन पर काम होगा। इसके साथ ही नगर काउंसिल के चुनाव समय पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होनी है।
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31 में से 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित
जीरकपुर नगर काउंसिल की ओर से प्रस्तावित वार्डबंदी के कुल 31 वार्ड में से इस बार 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। लोकल बॉडीज विभाग पंजाब सरकार की ओर से तैयार की गई है। जिसमें वार्ड-1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 27 को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। वार्ड नंबर 2, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 और 31 को जनरल वार्ड रखा गया है। जबकि वार्ड नंबर-29 को बीसी (बैकवर्ड क्लास) के लिए आरक्षित रखा गया है। वार्ड 8 और 26 को नगर काउंसिल वर्ग के लिए आरक्षित रखने के अलावा वार्ड नंबर-25 को एससी महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही अब प्रस्तावित वार्डबंदी के लिए फाइनल नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं रही है।
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