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पानी बर्बाद किया तो कटेगा कनेक्शन, लगेगा जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली
Updated Thu, 14 Apr 2016 10:33 AM IST
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पानी का गलत प्रबंधन
- फोटो : getty
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शहर में पीने वाला पानी बर्बाद करने वालों पर वाटर सप्लाई विभाग ने शिकंजा कस दिया है। विभाग ने तय किया है कि 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो भी व्यक्ति पानी की बर्बादी करेगा। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पहले नोटिस भेजा जाएगा, फिर कनेक्शन काटने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। यह सख्ती गर्मी के मौसम में लोगों को फुल प्रेशर से पानी मुहैया करवाने के लिए की जा रही है। विभाग ने इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें रोजान अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा लेंगी। विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील की है।
ऐसे होगी कार्रवाई
पहली बार पकड़े जाने पर नोटिस दिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। जो कि पानी के बिल में जुड़कर आएगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर बिना कोई नोटिस दिए पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उपभोक्ता को पांच हजार जुर्माना व हल्फियां बयान लेेकर दोबारा कनेक्शन लगाने पर विचार किया जाएगा। इसके अधिकार कार्यकारी इंजीनियर को दिए गए हैं।
इन चीजों पर रहेगी नजर
1. घर में बगीचों गमलों को पानी देना
2. स्कूटर, कारों व अन्य गाड़ियों को पाइप लगाकर धोना
3. बरामदे, फर्श व सड़क आदि धोना
4. टूल्लू पंप सीधे पाइप लाइन में लगाकर प्रयोग करना
5. फारूल से लेकर मीटर तक पाइप में कोई भी लीकेज
6. घर के ऊपर रखे गए टैंक डैजर्ट कूलरों का ओवर फ्लो होना
निगम की मीटिंग में आएगा प्रस्ताव
शहर में सुबह के समय आने वाले पानी को बर्बाद करने वालों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संबंध में 19 अप्रैल को होने वाली नगर निगम की मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा।
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ऐसे होगी कार्रवाई
पहली बार पकड़े जाने पर नोटिस दिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। जो कि पानी के बिल में जुड़कर आएगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर बिना कोई नोटिस दिए पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उपभोक्ता को पांच हजार जुर्माना व हल्फियां बयान लेेकर दोबारा कनेक्शन लगाने पर विचार किया जाएगा। इसके अधिकार कार्यकारी इंजीनियर को दिए गए हैं।
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इन चीजों पर रहेगी नजर
1. घर में बगीचों गमलों को पानी देना
2. स्कूटर, कारों व अन्य गाड़ियों को पाइप लगाकर धोना
3. बरामदे, फर्श व सड़क आदि धोना
4. टूल्लू पंप सीधे पाइप लाइन में लगाकर प्रयोग करना
5. फारूल से लेकर मीटर तक पाइप में कोई भी लीकेज
6. घर के ऊपर रखे गए टैंक डैजर्ट कूलरों का ओवर फ्लो होना
निगम की मीटिंग में आएगा प्रस्ताव
शहर में सुबह के समय आने वाले पानी को बर्बाद करने वालों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संबंध में 19 अप्रैल को होने वाली नगर निगम की मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा।
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