फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Till the time the property is with the builder, the tax will be paid only by him

जब तक प्रॉपर्टी बिल्डर के पास, तब तक का टैक्स वही चुकाएंगे

Sun, 24 Apr 2022 02:06 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sun, 24 Apr 2022 02:06 AM IST
विज्ञापन
Till the time the property is with the builder, the tax will be paid only by him
मोहाली। जिले की नगर काउंसिलों के अधीन आते इलाके में बिल्डरों द्वारा स्थापित किए प्रोजेक्टों के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर अब निकाय विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने साफ किया कि जब तक प्रॉपर्टी बिल्डर के पास रही है, तब का प्रॉपर्टी टैक्स उसे ही चुकाना है। इतना ही नगर काउंसिल जीरकपुर ने इस संबंधी नोटिस तक जारी कर दिया है। इस संबंधी बकायदा अधिकारी तक नियुक्त किए हैं। साथ ही पहल के आधार पर बिल्डरों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के आदेश दिए हैं ताकि खरीदारों को बाद में किसी भी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े।
विज्ञापन

वीआईपी जिले के अधीन खरड़, कुराली, नयागांव, जीरकपुर, लालड़ू, डेराबस्सी और बनूड़ नगर काउंसिल आती है। यहां कई बिल्डरों ने अपने हाउसिंग व कॉमर्शियल प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं लेकिन काफी संख्या में बिल्डरों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स ही नहीं भरा है। इससे नगर काउंसिलों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
विज्ञापन

इतना ही नहीं, इससे विकास के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में अब प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए निकाय विभाग ने सख्ती की है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि जब तक प्रॉपर्टी बिल्डर के पास रही है, तब तक का प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान बिल्डर को ही करना है। ऐसे में बिल्डर दस्तावेज, डिटेल जमा करवाकर अपने हिस्से का प्रॉपर्टी टैक्स भरे ताकि खरीदार को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए।
विज्ञापन
विज्ञापन

चूक की तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जेब करनी पड़ेगी ढीली
नगर काउंसिलों की सीमा में यदि कोई व्यक्ति फ्लैट, मकान, शोरूम, दुकान आदि खरीदने की योजना बना रहा है तो उसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। निकाय विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वे संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने से पहले प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स, वाटर सप्लाई व सीवरेज चार्जेस संबंधित नगर काउंसिल दफ्तर के दफ्तर में जमा होने का सबूत बेचने वाले व्यक्ति से जरूर लें। इसके बाद इसका मिलान नगर काउंसिल के दफ्तर में जाकर कर लें। ये टैक्स जमा न होने की सूरत में मौजूदा मालिक को भरने होंगे।
मोहाली में सरकारी विभाग टैक्स में बने चुनौती
मोहाली नगर निगम हर साल प्रॉपर्टी टैक्स से करोड़ों रुपये कमाता है। अब तक करीब चौबीस करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स से नगर निगम को आमदन हो चुकी है। इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने में आम लोग सबसे आगे है जबकि सरकारी विभाग प्रॉपर्टी टैक्स समय से नहीं भरते हैं। सबसे बुरा हाल पुलिस का है। करीब एक करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसी तरह से डीसी ऑफिस से चलने वाले दफ्तरों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर दिक्कत आ रही है। नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने लोगों से अपील की है कि वे समय से टैक्स भरें ताकि बाद में उन्हें मुश्किल न उठानी पड़े।

कोट
सभी को प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए कहा है। उम्मीद है कि इससे नगर काउंसिल की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही इलाके में विकास का पहिया घूमेगा। -गिरीश वर्मा, ईओ नगर काउंसिल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed