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विदेश भेजने या नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वालों की अब नहीं खैर, होगी सख्त कार्रवाई

Fri, 15 Oct 2021 02:21 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Fri, 15 Oct 2021 02:21 AM IST
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Those who cheat in the name of sending abroad or getting jobs are no longer well, strict action will be taken
मोहाली। विदेश भेजने के बहाने लोगों से धोखाधड़ी करने वाले ट्रेवल एजेंटों पर अब सरकार ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। लोगों को अब शिकायतें लेकर थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बल्कि जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी।
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इस संबंधी डिप्टी डायरेक्टर जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो ने बताया कि डीबीईई को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। संस्था को पंजाब सरकार की ओर से मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2014 के तहत विदेश यात्रा, विदेशी पढ़ाई और रोजगार से संबंधी धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया है।
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गोयल ने बताया कि पीड़ित किसी भी तरह काम वाले दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक डीबीआई दफ्तर में जमा करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोई ट्रेवल एजेंट बिना लाइसेंस समय अवधि खत्म हुए लाइसेंस या कोई गैर रजिस्ट्रर एजेंट नोटिस में आता है तो ऐसे आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा ट्रेवल एजेंट की जानकारी के साथ एफआईआर की कॉपियां जिला प्रशासन की वेबसाइट से अपलोड की जाएंगी। उन्होंने बताया कि हरप्रीत सिंह सिद्धू, रोजगार उत्पत्ति हुनर विकास अधिकारी और सिखलाई और नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
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