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Mohali News: पटाखों के प्रयोग पर रहेगी रोक, केवल ग्रीन पटाखे स्वीकृत

Tue, 07 Oct 2025 02:17 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Oct 2025 02:17 AM IST
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The use of firecrackers will remain prohibited, with only green firecrackers permitted
मोहाली। जिले में दिवाली, गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव, क्रिसमस और नववर्ष के आगमन पर पटाखों के प्रयोग पर रोक रहेगी। यह आदेश भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (बीएनएनएस) की धारा-163 के तहत जनहित में जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने बताया कि ये निर्देश पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग ने 18 सितंबर 2025 को जारी विस्तृत निर्देशों के अनुरूप है। यह आदेश 1 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
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उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान व्यापारी पटाखों की खरीद-फरोख्त और भंडारण का प्रयास करते हैं, इसलिए निर्धारित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। निषेध और अनुमति संबंधी निर्देशों में कहा गया है कि सीरियल पटाखों (सीरीज या लॉरी) के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। केवल हरित पटाखों- जिनमें बेरियम सॉल्ट, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड या स्ट्रोंटियम क्रोमेट जैसे रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है, उनकी बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही अनुमोदित पटाखे बेच सकेंगे।
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जिले में पटाखे फोड़ने के समय के संबंध में जारी इन आदेशों के अनुसार दिवाली (20 अक्टूबर) को रात 8 से 10 बजे तक, गुरु नानक देव जी की जयंती (5 नवंबर) को सुबह 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस (25 और 26 दिसंबर) को रात 11:55 से 12:30 बजे तक, नव वर्ष (31 दिसंबर- 1 जनवरी) को रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
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ऑनलाइन पटाखे बेचने पर रहेगा प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट के जारी निर्देशों में सामुदायिक पटाखे फोड़ने को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए पहले से ही विशेष क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। ई-कॉमर्स वेबसाइटों (जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि) के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। पुलिस और प्रदूषण विभाग द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।



ग्रीन पटाखे केवल स्वीकृत समय और स्थानों पर ही फोड़ सकेंगे
निगरानी एवं कार्रवाई के अंतर्गत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के तहत चयनित शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत निष्पक्ष एवं न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी। परिवेशी वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानियां बरती जाएंगी।
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