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सेक्टर-102 में बन रहे रिहायशी प्रोजेक्ट पर अदालत ने लगाई रोक

Wed, 04 Aug 2021 02:06 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Wed, 04 Aug 2021 02:06 AM IST
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The court put a stay on the residential project being built in Sector-102, the court ruled
मोहाली। सेक्टर-102 में चल रहे रिहायशी प्रोजेक्ट पर अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत ने यह फैसला कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई जमीन का पूरा भुगतान न करने के कारण के सुनाया है। सन्नी लवली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की ओर से 46 लाख रुपये का भुगतान न करने के कारण रिहायशी प्रोजेक्ट पर अदालत ने यह रोक लगाई है।
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मोहाली के गांव दैड़ी निवासी कुलदीप सिंह ने वर्ष 2017 में सन्नी लवली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को 4 एकड़ जमीन 6 करोड़ 80 लाख रुपये में बेची थी। सेक्टर-102 के एरिया में इसी जमीन पर कंपनी रिहायशी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। कुलदीप सिंह ने जमीन की कीमत से 46 लाख रुपये का भुगतान न होने की सूरत में मोहाली के एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दायर किया था। जिस पर अब अदालत ने उक्त फैसला सुनाया है। कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने 4 एकड़ जमीन कंपनी को बेची थी। जिसकी रजिस्ट्री करवा दी गई थी। कंपनी ने शुरू में कुछ अलग-अलग बैंक के चेक के जरिये भुगतान किया। लेकिन बाद में 46 लाख रुपये का भुगतान कंपनी ने नहीं किया। अदालत ने यह माना कि कंपनी की ओर से कुलदीप सिंह को 46 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया। इस कारण अदालत ने कंपनी के इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब कंपनी सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) बदलने सहित सीवरेज डालने, सड़क बनाने का काम नहीं कर सकती और न ही इस प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट काटकर बेच ही सकती है।
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