फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   The court imposed a ban on buying and selling of plots in the project of KLV Builders and Developers

Mohali News: अदालत ने केएलवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लाॅट खरीदने-बेचने पर लगाई रोक

Sun, 16 Mar 2025 12:18 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Mar 2025 12:18 AM IST
विज्ञापन
The court imposed a ban on buying and selling of plots in the project of KLV Builders and Developers
मोहाली। जिला अदालत ने केएलवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लाॅट खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है। यह प्रोजेक्ट 15 एकड़ 5 कनाल की विवादित जमीन पर बनाया जा रहा था। शिकायतकर्ता विनय सेठी और अश्विनी नागपाल ने अदालत में एक याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई कर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता विनय सेठी ने बताया कि उन्होंने 2020 में इस जमीन का उसके 16 असली मालिकों के साथ सौदा किया था। इसके लिए उन्होंने 1.85 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से लिखित बयाना किया था। इसके लिए उन्होंने सभी हिस्सेदारों को उनके हिस्से के हिसाब से 48.32 लाख रुपये के बैंक चेक भी जारी किए थे। 1.68 लाख रुपये नकद भुगतान था था, बाद में इन सभी मालिकों ने 1.90 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से यह जमीन केएलवी दिव्या बिल्डर को बेच दी। इन्होंने शिकायतकर्ता के साथ किए समझौते को भी रद्द नहीं किया था।
विज्ञापन

बिल्डर की तरफ से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी की तरफ से जो सर्टिफिकेट लिया गया है, वह सर्टिफिकेट भी इसी शर्त पर दिया गया था कि इस केस का जो भी फैसला अदालत करेगी वह लागू होगा। जानकारी के अनुसार रियल स्टेट कंपनी की तरफ से अदालत में इस प्रोजेक्ट पर किए गए खर्च की दलील दी गई थी। अदालत ने माना कि बिल्डर को जमीन के विवादित होने का पता होने के बाद भी उसने यहां पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed