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मोहाली: कल से खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स से सिर्फ होम डिलीवरी

Sun, 07 Jun 2020 02:03 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब) Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sun, 07 Jun 2020 02:03 AM IST
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Shopping malls and religious places will open from tomorrow, only home delivery from restaurants
मोहाली

मोहाली अब धीरे-धीरे लॉकडाउन से बाहर आने की दिशा में बढ़ रहा है। सोमवार से सभी शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंस्ट्स, होटल्स और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। हालांकि अनलॉक-2 में कोरोना को मात देने के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर कुछ शर्तें रखी हैं। जिनका सभी को पालन करना बहुत ही जरूरी होगा।

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इसके अनुसार मॉल्स में जहां लिमिट में लोग जा पाएंगे वहीं मॉल्स में घूमकर समय बिताने की मंजूरी नहीं है। इसी तरह लोग जो चीजें खरीदेंगे उनको वहां पर ट्राई नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक ग्राहक के बीच दो गज की दूरी रहेगी। रेस्टोरेंट्स में लोगों को बैठाकर खाना सर्व नहीं किया जाएगा, हां वे सिर्फ होम डिलीवरी ही कर पाएंगे या फिर लोगों को वहां से खाना पैक करवाकर ले जाना होगा।
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वहीं, कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा सभी जगह पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मोहाली व्यापार मंडल के प्रधान विनीत वर्मा का कहना है कि अगर मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला को ट्राइसिटी माना जाता है तो तीनों में एक सामान ही नियम लागू होने चाहिए, जिससे किसी का भी कारोबार प्रभावित न हो, प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

शॉपिंग मॉल्स

  • शॉपिंग मॉल में आने वाले लोगों को अब अपने मोबाइल में कोवा एप डाउनलोड करना होगा। अगर पूरा परिवार आता है तो ऐसे में परिवार के एक मेंबर के फोन में कोवा एप होना जरूरी है। इसके अलावा मॉल के अंदर घूमने की अनुमति नहीं होगी।
  •  मॉल्स में एंट्री टोकन सिस्टम के आधार पर ही होगी। जिसमें एक व्यक्ति या ग्रुप के आधार पर टोकन जारी किया जाएगा।
  • मॉल्स के अंदर लॉन, गैलरी और सभी दुकानों में अंदर जाने वाले ग्राहकों आपस में दो गज की दूरी रखनी होगी। इसके अलावा, कॉमन एरिया के अतिरिक्त 25% इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।
  • नई गाइडलाइन में शॉपिंग मॉल और शोरूम प्रबंधकों को दो गज की दूरी बनाए रखने के साथ अन्य मानक पूरे करने होंगे। यह नोटिस भी लिखना होगा कि अंदर एक बार में कितने लोग रह सकते हैं और सभी को गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से करना सुनिश्चित करना होगा।
  • प्रत्येक दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग को दर्शाने वाले मार्कर लगाने होंगे। किसी भी स्थिति में तय सीमा से अधिक ग्राहक अंदर नहीं रहेंगे। किसी भी दुकान के बाहर या अंदर 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं है।
  • मेडिकल इमरजेंसी या दिव्यांग लोगों के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं होगा।
  • कपड़ों और अन्य प्रकार की असेसरीज के ट्रायल करने की अनुमति नहीं होगी।
  • स्वास्थ्य विभाग की टीम दुकानों और शोरूमों में काम करने वाले लोगों का नियमित मेडिकल चेकअप करेगी।


रेस्टोरेंट्स
रेस्टोरेंट्स को केवल होम डिलीवरी या लोगों को खाना पैक करके देने के लिए खोलने की अमुमति दी गई है। हालांकि वह किसी को बैठाकर अपने यहां खाना नहीं खिला पाएंगे। होम डिलीवरी भी रात 8 बजे तक ही कर पाएंगे।



होटल्स और हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स
होटल के अंदर बने रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। होटल में आने वाले मेहमानों का खाना उनके कमरे में ही सर्व किया जाएगा।
नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगा।
अगर नाइट कर्फ्यू के दौरान 9 से 5 बजे के बीच होटल में आने वाले मेहमानों की फ्लाइट या ट्रेन आदि है तो वह जा पाएंगे। ऐसे में उनका टिकट ही वन टाइम पास के रूप में काम करेगा।

धार्मिक स्थल
जिले के सभी धार्मिक स्थल सोमवार से सुबह 5 बजे से रात 8 बजे के बीच खुलेंगे। धार्मिक स्थानों में पूजा के लिए एक समय में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। वहीं, धार्मिक स्थानों पर प्रसाद, भोजन और लंगर वितरित नहीं किया जाएगा।

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