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शराब पीकर मचाया था हुड़दंग, जिला अदालत ने लगाया जुर्माना

Sun, 10 Apr 2022 02:00 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sun, 10 Apr 2022 02:00 AM IST
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Ruckus after drinking alcohol, the district court imposed a fine
मोहाली। फेज-3बी2 में शराब पीकर हुड़दंग करने के मामले में जिला अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है। दोषियों में जशनदीप सिंह एवं परमिंदर सिंह वासी संगरूर शामिल हैं। अदालत ने उन्हें जनता के लिए बाधा उत्पन्न करने के आरोप में प्रत्येक को 200 रुपये , सार्वजनिक स्थान पर अश्लील भाषा या गाना गाने के आरोप में 2000 रुपये एवं नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर घूमने के आरोप में 10 रुपये का जुर्माना लगाया है ।
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25 अक्तूबर 2020 को मटौर थाने के एसआई सिकंदर सिंह 3बी2 के बाजार में अपनी पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे । इसी दौरान फेज सात के बाजार की तरफ से एक स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ युवक एवं युवतियां जोर-जोर से शोर करते हुए एवं गालियां निकालते हुए आ रहे थे। पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर पूछताछ की। पूछताछ एवं छानबीन के दौरान आरोपियों की गाड़ी से आधी भरी हुई शराब की बोतल एवं चार खाली गिलास बरामद हुए थे जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था।
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मामले में आरोपियों ने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही दलील दी थी कि यह उनसे अनजाने में पहली बार गलती हुई है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस पर कोर्ट ने आरोपियों की उम्र को देखते हुए जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना न भरने की हालत में आईपीसी की धारा 290 के तहत एक दिन, 294 के तहत 10 दिन एवं 510 के तहत 6 घंटे का सामान्य कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।
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