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Mohali News: प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य

Sat, 28 Jun 2025 01:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Jun 2025 01:05 AM IST
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Registration of private play-way schools is now mandatory
मोहाली। जिले में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों और संस्थाओं को अब अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह फैसला सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग ने 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी निखिल अरोड़ा ने बताया कि जो भी संस्थाएं ईसीसीई क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन्हें विभाग के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण की प्रक्रिया को टालने या नजरअंदाज करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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क्या है ईसीसीई?
ईसीसीई यानी प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा। यह प्रणाली 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और समग्र विकास उपलब्ध कराने पर केंद्रित होती है। अब जिले में कोई भी प्ले-वे स्कूल बिना विभागीय रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकेगा। सरकार का यह कदम बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।
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