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Mohali News: निजी प्ले-वे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बिना पंजीकरण चलाने पर होगी कार्रवाई

Tue, 28 Oct 2025 01:40 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Oct 2025 01:40 AM IST
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Registration of private play-way schools is mandatory, action will be taken against those running them without registration.
मोहाली। जिले में निजी तौर पर चलाए जा रहे प्ले-वे स्कूलों को अब अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी प्ले-वे स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चलता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा एवं स्त्री व बाल विकास विभाग, पंजाब ने बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) के क्षेत्र में काम कर रहे सभी निजी स्कूलों, संस्थानों और प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
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जिले के अधीन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीसीई सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को विभाग के साथ अपना पंजीकरण तुरंत करवाना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए संबंधित संस्थान जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स सेक्टर-76 मोहाली स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले और बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले प्ले-वे स्कूलों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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