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दुष्कर्म आरोपी आप के नेता को हाईकोर्ट से मिली राहत

Fri, 15 Jul 2022 01:51 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Fri, 15 Jul 2022 01:51 AM IST
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Rape accused AAP leader gets relief from High Court
नयागांव। दुष्कर्म के आरोपी नगर काउंसिल नयागांव के पूर्व उपप्रधान एवं आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण यादव को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने अगली सुनवाई तक पुलिस को कोई भी कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं। अदालत में दो अगस्त को अगली सुनवाई होगी।
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जानकारी के अनुसार जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कृष्ण यादव ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस पर वीरवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ 30 अप्रैल को झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। वह इलाके में सामाजिक कार्यों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसने जमीन कब्जाने के कई मामलों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कई पीआईएल दाखिल की हुई है जो अभी तक लंबित हैं। आरोपी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उसके खिलाफ 2016 में भी आईपीसी की धारा-420 और 406 के तहत एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उसमें भी उसे जमानत मिल चुकी है। जिला अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को गलत खारिज किया है। अदालत ने दलील सुनने के बाद पुलिस को अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं एवं तब तक कोई भी कार्रवाई न करने के भी आदेश दिए हैं।
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वहीं इस बारे में अब पुलिस का कहना है कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाएगा। मामले में आरोपी जब पुलिस के सामने आएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी। पिछले दो महीने से वह कहां पर छिपा था और किन-किन लोगों ने उसकी मदद की थी। इन सभी पहलुओं पर जांच कर अदालत में जवाब दाखिल किया जाएगा।
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