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Mohali News: पंचायती जमीन पर कब्जे के आरोप में पंच निलंबित

Wed, 10 May 2023 01:52 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Updated Wed, 10 May 2023 01:52 AM IST
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Punch suspended on charges of possession of Panchayati land
पंचायती जमीन पर कब्जे के आरोप में पंच निलंबित
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कुराली। गांव अधरेड़ा की पंचायती जमीन पर कब्जे के आरोप में विभाग ने गांव के एक पंच को निलंबित कर दिया है। यह विभागीय आदेश एक शिकायत मिलने के बाद की गई जांच के बाद जारी किए गए हैं। गांव की पंचायती जमीन पर किए गए कब्जे की शिकायत पूर्व सरपंच सुच्चा सिंह ने की थी। डायरेक्टर ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के निर्देशों पर इस शिकायत की विभागीय जांच की गई। इस संबंधी जिला विकास और पंचायत अधिकारी रोपड़ ने भी विभाग को जांच की रिपोर्ट भेजी थी। इस मामले में टीम ने शिकायत की जांच के लिए संबंधित जमीन की निशानदेही भी करवाई। सभी तथ्यों की गहराई से जांच के बाद कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने पंजाब पंचायती एक्ट-1994 की धारा 20 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधरेड़ा के पंचायत सदस्य मक्खन सिंह को पद निलंबित कर दिया है। संवाद
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