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Mohali News: 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और पाएं 10 फीसदी की छूट
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पंजाब सरकार की शहरवासियों, फर्मों, कंपनियों और बिल्डरों से अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
जीरकपुर। पंजाब सरकार ने जीरकपुर के शहरवासियों, फर्मों, कंपनियों और बिल्डरों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर बड़ी राहत दी है। 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। नगर परिषद जीरकपुर ने लोगों से इस छूट का अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की अपील की है। नगर परिषद ने लोगों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 26 और 27 सितंबर को शनिवार और रविवार का अवकाश होने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स शाखा खुली रहेगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग समय पर अपना कर जमा कर सकें। इससे वे सरकार द्वारा दी जा रही 10 फीसदी छूट का फायदा उठा पाएंगे। परिषद आम लोगों के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी जागरूक कर रही है। फर्मों, कंपनियों और बिल्डरों से भी समय पर टैक्स जमा करने को कहा गया है। नगर परिषद जीरकपुर की सीमा में मुनादी और घोषणाओं के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब सरकार के ऑनलाइन पोर्टल एम-सेवा के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। यह सुविधा लोगों को घर बैठे ही टैक्स जमा करने का विकल्प देती है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। नगर परिषद ने शहरवासियों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने की अपील की है। समय रहते टैक्स जमा करने से 10 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा। यह शहर के विकास में भी अपना योगदान देने का एक अवसर है। परिषद ने सभी से इस अवसर का सदुपयोग करने का आग्रह किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जीरकपुर। पंजाब सरकार ने जीरकपुर के शहरवासियों, फर्मों, कंपनियों और बिल्डरों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर बड़ी राहत दी है। 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। नगर परिषद जीरकपुर ने लोगों से इस छूट का अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की अपील की है। नगर परिषद ने लोगों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 26 और 27 सितंबर को शनिवार और रविवार का अवकाश होने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स शाखा खुली रहेगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग समय पर अपना कर जमा कर सकें। इससे वे सरकार द्वारा दी जा रही 10 फीसदी छूट का फायदा उठा पाएंगे। परिषद आम लोगों के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी जागरूक कर रही है। फर्मों, कंपनियों और बिल्डरों से भी समय पर टैक्स जमा करने को कहा गया है। नगर परिषद जीरकपुर की सीमा में मुनादी और घोषणाओं के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब सरकार के ऑनलाइन पोर्टल एम-सेवा के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। यह सुविधा लोगों को घर बैठे ही टैक्स जमा करने का विकल्प देती है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। नगर परिषद ने शहरवासियों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने की अपील की है। समय रहते टैक्स जमा करने से 10 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा। यह शहर के विकास में भी अपना योगदान देने का एक अवसर है। परिषद ने सभी से इस अवसर का सदुपयोग करने का आग्रह किया है।