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Mohali News: नयागांव में अवैध निर्माण करने वाले 50 लोगों को नोटिस जारी, लोगों में दहशत
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नयागांव। इलाके के वार्ड नंबर-3 कृष्णा नगर में बुधवार को उस समय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया, जब जंगलात विभाग के कर्मचारी बंदूकधारी सुरक्षाकर्मियों के साथ कॉलोनी में पहुंचकर घरों में नोटिस थमाने लगे। जिन लोगों के घरों में ताले लगे थे और जिन्होंने नोटिस लेने से मना किया, उनकी दीवारों पर चस्पा कर चले गए। साथ ही 15 दिनों में जवाब देने और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।नोटिस में कहा गया है कि जहां लोगों ने घर बनाए हैं उस रकबे पर धारा-4 लगी हुई है। ऐसे में वहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। नोटिस मिलने के बाद परेशान लोग घरों से बाहर गली में इकट्ठा होकर आपस में चर्चा करते दिखाई दिए। लोगों का कहना था कि वे पिछले कई साल से यहां रह रहे हैं। जिन मकान नंबरों का उनको नोटिस दिया गया है। उन नंबरों की रजिस्ट्री उनके नाम पर हो रखी है। वहीं, नगर परिषद की ओर से बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
लोगों पर लगाया आदेशों की उल्लंघना का आरोप
दरअसल बुधवार को करीब 12 बजे जंगलात विभाग के रेंज अफसर नरिंदर सिंह ने अपनी टीम के साथ कृष्णा नगर में करीब 50 मकान मालिकों को नोटिस दिए। इसमें बताया गया कि गांव नाडा के हदबस्त नंबर-350 पीएलपीए 1900 की धारा-4 के अधीन खसरा नंबर 173 /1 में अवैध निर्माण किए गए है। यह खसरा नंबर पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन नंबर 39/।/ 2018 एफटी -3 /1157844 तिथि 2 फरवरी 2018 के तहत बंद है। इसलिए लोगों ने इलाके में निर्माण कर एक्ट-1927 और सुप्रीम कोर्ट के सीडब्ल्यूपी 202 ऑफ 1995 की तिथि 12 दिसंबर 1996 के आदेश की उल्लंघना की है। इसलिए 15 दिन में अपना जवाब दें, ऐसा न करने वालों के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जब चुनाव का दौर आता है तभी इलाके में कोई न कोई सरकारी विभाग नींद से जाग जाता है और नोटिस थमाने शुरू कर देता है। चुनाव के दिनों ही बिजली के कनेक्शन खुलते हैं और बाद में फिर बंद हो जाते हैं। ऐसे में इतने वर्षों के बाद जंगलात विभाग अब क्यों आया है, जबकि इलाके में कोई जगह खाली जमीन नहीं है और निर्माण हो चुके हैं। लोगों ने इस विषय पर कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान से मिलने का समय मांगा है।
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लोगों पर लगाया आदेशों की उल्लंघना का आरोप
दरअसल बुधवार को करीब 12 बजे जंगलात विभाग के रेंज अफसर नरिंदर सिंह ने अपनी टीम के साथ कृष्णा नगर में करीब 50 मकान मालिकों को नोटिस दिए। इसमें बताया गया कि गांव नाडा के हदबस्त नंबर-350 पीएलपीए 1900 की धारा-4 के अधीन खसरा नंबर 173 /1 में अवैध निर्माण किए गए है। यह खसरा नंबर पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन नंबर 39/।/ 2018 एफटी -3 /1157844 तिथि 2 फरवरी 2018 के तहत बंद है। इसलिए लोगों ने इलाके में निर्माण कर एक्ट-1927 और सुप्रीम कोर्ट के सीडब्ल्यूपी 202 ऑफ 1995 की तिथि 12 दिसंबर 1996 के आदेश की उल्लंघना की है। इसलिए 15 दिन में अपना जवाब दें, ऐसा न करने वालों के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जब चुनाव का दौर आता है तभी इलाके में कोई न कोई सरकारी विभाग नींद से जाग जाता है और नोटिस थमाने शुरू कर देता है। चुनाव के दिनों ही बिजली के कनेक्शन खुलते हैं और बाद में फिर बंद हो जाते हैं। ऐसे में इतने वर्षों के बाद जंगलात विभाग अब क्यों आया है, जबकि इलाके में कोई जगह खाली जमीन नहीं है और निर्माण हो चुके हैं। लोगों ने इस विषय पर कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान से मिलने का समय मांगा है।
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