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चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर मामले में नोटिस देने शुरू
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जीरकपुर। वायु सेना स्टेशन के 100 मीटर दायरे में नगर काउंसिल ने नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है। इस मामले में डीसी मोहाली कार्यालय के निर्देश पर जीरकपुर काउंसिल ने रक्षा अधिनियम-1903 की धारा 9 के तहत 98 मकानों को नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में जीरकपुर नगर काउंसिल प्रशासन को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। इसके मद्देनजर प्रशासन ने इलाके में एक सर्वे करवाकर वहां की वास्तविक रिपोर्ट तैयार की है और उसी के आधार पर यह नोटिस जारी किए हैं। उच्च न्यायालय पहले ही वायुसेना स्टेशन की चारदीवारी के 100 मीटर के दायरे में बने मकानों को हटाने के आदेश दे चुका है। इस आदेश पर कितना अमल किया गया, इसकी रिपोर्ट प्रशासन को हाई कोर्ट में देनी है। सर्वे के मुताबिक प्रतिबंधित क्षेत्र में 360 मकान हैं। फिलहाल प्रशासन 2011 के बाद के निर्माणों को ही नोटिस दे रहा है।
नोटिस बंटने की खबर आग की तरह इलाके में फैल गई। जगह-जगह टोलियां बनाकर इसका विरोध करने की रणनीति बनाई जाने लगी। इलाके के लोगों ने फैसले को लेकर रणनीति बनाने को बैठक को दौर भी शुरू किया।
रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ के 900 मीटर दायरे में हर प्रकार के काम पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2001 में अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स स्टेशन का वर्गीकरण करते हुए 2007 में चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को सी श्रेणी में रखा। कुछ साल पहले रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की, जिसमें 900 मीटर को कम करके 100 मीटर करके वहां हर प्रकार के काम पर प्रतिबंध लगा दिया मगर इस पर प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र को नोटिफाइड नहीं किया। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2010 को नया नोटिफिकेशन फिर जारी किया था।
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नोटिस बंटने की खबर आग की तरह इलाके में फैल गई। जगह-जगह टोलियां बनाकर इसका विरोध करने की रणनीति बनाई जाने लगी। इलाके के लोगों ने फैसले को लेकर रणनीति बनाने को बैठक को दौर भी शुरू किया।
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रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ के 900 मीटर दायरे में हर प्रकार के काम पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2001 में अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स स्टेशन का वर्गीकरण करते हुए 2007 में चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को सी श्रेणी में रखा। कुछ साल पहले रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की, जिसमें 900 मीटर को कम करके 100 मीटर करके वहां हर प्रकार के काम पर प्रतिबंध लगा दिया मगर इस पर प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र को नोटिफाइड नहीं किया। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2010 को नया नोटिफिकेशन फिर जारी किया था।
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