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रात्रि कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन में बढ़ी सख्ती, बिना पास बाहर निकले तो जाना होगा जेल

Thu, 29 Apr 2021 02:10 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Thu, 29 Apr 2021 02:10 AM IST
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Nocturnal curfew and weekend lockdown increased, will have to go to jail without passing out
मोहाली। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अब रात्रि कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन को और ज्यादा सख्ती से लागू करेगा। इसमें तय किया गया है कि अगर कोई ‘कर्फ्यू पास’ के बिना बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बिना पास वाले लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। वहीं प्रशासन ने डाक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य कर्मचारी, नगर परिषद और नगर निगम कर्मचारियों सहित सरकारी मुलाजिमों को ड्यूटी पर जाने की अनुमति तो होगी, लेकिन उन्हें भी विभाग की ओर से जारी पहचान पत्र अपने साथ रखना होगा।
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डीसी गिरीश दियालन ने बुधवार को आदेश जारी कर वीकेंड लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। जिसके तहत सिर्फ आवश्यक वस्तुओं और सेहत सुविधाओं से जुड़ी सेवाओं के लिए ही अनुमति दी गई है। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के साथ औद्योगिक उत्पादन एवं कृषि कार्यों के लिए अनुमति दी गई है। लेकिन इन पर रात्रि कर्फ्यू का नियम सख्ती से लागू होगा। इसके साथ ही हवाई, बस, रेल या निजी वाहन से यात्रा करने वालों को पास के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। यात्रा के महत्व और गंतव्य स्थान की पुष्टि के बाद ही डीसी, एडीसी या एसडीएम की ओर से यह पास जारी किए जाएंगे। सेहत सेवाओं से जुड़े सरकारी और निजी क्षेत्र के डाक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारियों को विभाग की ओर से जारी पहचान-पत्र दिखाना होगा। सरकारी कर्मचारियों को कोरोना ड्यूटी के लिए जिले में या जिले से बाहर जाने की अनुमति होगी। वहीं, जल आपूर्ति, सफाई, कचरा संग्रह जैसी निकाय सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी पर जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण की तेजी को देखते हुए यह कदम उठाए गए हैं। वीकेंड लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के लिए डीसी ने यह आदेश जारी किए हैं। जो कोई भी व्यक्ति इन आदेशोें का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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वीकेंड लॉकडाउन में इन्हें होगी छूट
- जल आपूर्ति, सफाई, कचरा संग्रह कर्मचारी
- कोविड ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी
- डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी
- फल, सब्जी, दुग्ध उत्पाद, दवा, चिकित्सा उपकरण, एलपीजी, पशु चारा की सप्लाई करने वाले
- किसान और मजदूरों को खेतों में काम करने की अनुमति
- कृषि उत्पादों और मशीनरी के परिवहन को अनुमति
- ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए खाने-पीने के सामान की होम डिलीवरी करने वाले
- अस्पताल, कैमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खोलने की अनुमति
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