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Mohali News: पादरी की जमानत याचिका पर नहीं आया फैसला

Tue, 03 Sep 2024 07:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2024 07:00 AM IST
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No decision on pastor's bail plea
मोहाली। दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे बजिंदर सिंह उर्फ पादरी मामले की सुनवाई मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत में हुई। पिछली सुनवाई दौरान अदालत में बजिंदर सिंह पादरी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। सोमवार को भी जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं आया, जिस कारण अदालत ने अगली सुनवाई 17 सितंबर निश्चित की है। पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि पहले भी शिकायतकर्ता ने उधमपुर के राकेश कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए थे। यहां तक कि उसके पति ने भी उसकी गलत और संदिग्ध गतिविधियों के कारण उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया था। उसने चंडीगढ़ के सेक्टर-39 निवासी अजय कुमार के खिलाफ झूठी शिकायत भी की थी। इस तरह यह साबित होता है कि वह ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से दूसरों को दुष्कर्म आदि के झूठे मामलों में फंसाने की आदत रखती है। इस तरह आवेदक को जमानत देने के लिए प्रार्थना की गई थी। वहीं, दूसरी तरफ सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इसके अलावा आवेदक द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दिए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जा सकता। उनकी प्रामाणिकता अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है। ऐसे में जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पिछली सुनवाई पर पादरी की जमानत याचिका रद्द कर दी थी।
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बजिंदर पादरी पर आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता को विदेश ले जाने के बहाने उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उसने इसके लिए सहमति नहीं दी। इसके बाद कई बार बजिंदर सिंह उसे सेठी ढाबा पर बुलाता था, जहां से वह उसे सेक्टर 63 के फ्लैट में ले जाता था और उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता था। चाय में कुछ मिलाकर पिलाने के बाद वह बेहोश हो जाती थी और वह उसके साथ संबंध बनाता था। उसने अभियोक्ता की अश्लील वीडियो भी तैयार कर ली थी। एक दिन उसने विदेश जाने के लिए लाखों रुपये की मांग की। तंग होकर महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। पादरी के खिलाफ जीरकपुर थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था।
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