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Mohali News: एनआईए ने शुरू की पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर के बाहर ग्रेनेड हमले की जांच
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मोहाली। पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर के बाहर ग्रेनेड हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुरू कर दी है। एनआईए ने इस केस में नया मामला भी दर्ज किया है। एनआईए की टीम ने इस केस से संबंधित सभी न्यायिक दस्तावेज, केस रिकॉर्ड और गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत के लिए मोहाली में विशेष अदालत में याचिका दायर की है।
याचिका में कहा कि मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने 7-8 अप्रैल की रात लगभग एक बजे पूर्व पंजाब मंत्री मनोरंजन कालिया के घर के बाहर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड मुख्य द्वार के पास गिरा, जिससे गेट और अंदर खड़ी इनोवा कार को नुकसान पहुंचा। कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में आठ अप्रैल को पुलिस स्टेशन जालंधर में मामला दर्ज किया गया।
यह मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए न्यायिक दस्तावेज, केस रिकॉर्ड और गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत को एनआईए मामलों की विशेष अदालत होने के नाते मोहाली में एनआईए विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।
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एनआईए एफआईआर की कॉपी पहले ही 13 अप्रैल को मोहाली अदालत में जमा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए मोहाली अदालत पूरे पंजाब राज्य में एकमात्र नामित अदालत है, इसलिए इस केस से संबंधित सभी रिकाॅर्ड व दस्तावेज मोहाली एनआईए कोर्ट में मंगवाए जाएं।
उन्होंने आग्रह किया कि हरप्रीत कौर विद्वान एसीजेएम जालंधर से अनुरोध करने के लिए विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश जालंधर को एक अनुरोध पत्र लिखा जाए कि उपरोक्त एफआईआर से संबंधित सभी मूल केस रिकॉर्ड इस अदालत में स्थानांतरित करें ताकि कार्रवाई में देरी ना हो। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नया केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस स्टेशन जालंधर में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 324(4),61(2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब मामले में आगे की सुनवाई मोहाली एनआईए कोर्ट में होगी।
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याचिका में कहा कि मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने 7-8 अप्रैल की रात लगभग एक बजे पूर्व पंजाब मंत्री मनोरंजन कालिया के घर के बाहर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड मुख्य द्वार के पास गिरा, जिससे गेट और अंदर खड़ी इनोवा कार को नुकसान पहुंचा। कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में आठ अप्रैल को पुलिस स्टेशन जालंधर में मामला दर्ज किया गया।
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यह मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए न्यायिक दस्तावेज, केस रिकॉर्ड और गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत को एनआईए मामलों की विशेष अदालत होने के नाते मोहाली में एनआईए विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।
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एनआईए एफआईआर की कॉपी पहले ही 13 अप्रैल को मोहाली अदालत में जमा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए मोहाली अदालत पूरे पंजाब राज्य में एकमात्र नामित अदालत है, इसलिए इस केस से संबंधित सभी रिकाॅर्ड व दस्तावेज मोहाली एनआईए कोर्ट में मंगवाए जाएं।
उन्होंने आग्रह किया कि हरप्रीत कौर विद्वान एसीजेएम जालंधर से अनुरोध करने के लिए विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश जालंधर को एक अनुरोध पत्र लिखा जाए कि उपरोक्त एफआईआर से संबंधित सभी मूल केस रिकॉर्ड इस अदालत में स्थानांतरित करें ताकि कार्रवाई में देरी ना हो। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नया केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस स्टेशन जालंधर में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 324(4),61(2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब मामले में आगे की सुनवाई मोहाली एनआईए कोर्ट में होगी।