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मोहाली पुलिस ने पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को भेजा नोटिस, कहा- 23 को एसआईटी के सामने पेश हों

Tue, 22 Sep 2020 11:26 AM IST
मोहाली ब्‍यूरो अमर उजाला, मोहाली
अमर उजाला, मोहाली Published by: मोहाली ब्‍यूरो Updated Tue, 22 Sep 2020 11:26 AM IST
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Mohali police sent notice to former DGP Sumedh Saini to appear in front of SIT
पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी - फोटो : सोशल मीडिया
29 साल पुराने सीनियर आईएएस के बेटे बलंवत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या के केस में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेेध सिंह सैनी को पुलिस ने फिर से घेरने की तैयारी की है।
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इस मामले के लिए गठित एसआईटी ने उन्हें नोटिस भेजा है।

नोटिस उनके चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। जिसमें उन्हें 23 तारीख को सुबह ग्यारह बजे मटौर थाने में एसआईटी के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं। अगर वह पेश नहीं होते हैं तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने को आधार बनाएगी। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है।
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मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी पर कुछ समय पहले 29 साल पुराने आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण संबंधी केस दर्ज हुआ था। इस केस में उनके साथ 66 अन्य आरोपी चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिम थे। जिसमें से दो आरोपी सरकारी गवाह बन गए थे। जिन्होंने सैनी के खिलाफ अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए थे। जिसके बाद मोहाली पुलिस ने सैनी के खिलाफ केस में हत्या की धारा जोड़ दी थी।
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वही, सैनी उसके बाद से गायब चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मोहाली जिला अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जो खाजिर हो गई थी। इसके बाद सैनी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे थे। वहां पर भी सैनी को निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कुछ समय के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

इसके साथ ही पंजाब सरकार व पुलिस को केस में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जबकि सैनी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, जमानत मिलने के बाद भी सैनी की तरफ से खुद थाने में आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की गई है। जिसके बाद अब पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर इन्वेटिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया है।


बता दें कि कुछ समय पहले इसी केस से जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई हुई तो सैनी के वकील ने अदालत में कहा था कि उनकी अभी तक उनका सैनी से संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में वकालतनामा अदालत में पेश नहीं कर सकते।
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