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Mohali News: विधायक गज्जनमाजरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीबीआई कोर्ट में हुए पेश
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मोहाली। बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हुई। आम आदमी पार्टी (आप) के अमरगढ़ से विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा व अन्यों पर यह मामला दर्ज हुआ था। आप विधायक संगीन आरोपों का सामना कर रहे हैं। सोमवार को सुनवाई दौरान जसवंत सिंह गज्जन माजरा पटियाला जेल से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में सीबीआई कोर्ट में ईडी ने धारा 309(2) के तहत याचिका दायर की थी। ईडी ने अदालत से कहा था कि बीएनएस की धारा 346(2) के तहत आरोपी बलवंत सिंह से पूछताछ के लिए उन्हें 7 दिनों की हिरासत की मंजूरी चाहिए। आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत ने मामले की सुनवाई 2 सितंबर निश्चित की थी। सुनवाई दौरान कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, इस कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर तय की है।
याची पर आरोप है कि लोन सुविधाएं देने के नियमों और शर्तों के विपरीत यह राशि अन्य कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई। आरोप के अनुसार 3.12 करोड़ रुपए ‘आप’ नेता के व्यक्तिगत खाते में भेजे गए थे। फोरैंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 9 फरवरी 2018 को मैसर्स टीसीएल के खाते में धोखाधड़ी के चलते आरबीआई को इसके बारे में सूचित किया गया था। इसके बाद याची को बार-बार जांच में शामिल होने को कहा गया लेकिन वह टालमटोल करता रहा। जांच में शामिल नहीं होने पर नवंबर 2023 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसी कार्रवाई को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
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याची पर आरोप है कि लोन सुविधाएं देने के नियमों और शर्तों के विपरीत यह राशि अन्य कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई। आरोप के अनुसार 3.12 करोड़ रुपए ‘आप’ नेता के व्यक्तिगत खाते में भेजे गए थे। फोरैंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 9 फरवरी 2018 को मैसर्स टीसीएल के खाते में धोखाधड़ी के चलते आरबीआई को इसके बारे में सूचित किया गया था। इसके बाद याची को बार-बार जांच में शामिल होने को कहा गया लेकिन वह टालमटोल करता रहा। जांच में शामिल नहीं होने पर नवंबर 2023 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसी कार्रवाई को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
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