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Mohali News: नशा तस्करी मामले में व्यक्ति को 10 साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। मोहाली की कोर्ट ने नशा तस्करी के मामले में सतीश कुमार को 10 साल की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दो माह की सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार डेराबस्सी थाने की पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत डेराबस्सी में थाना प्रमुख जसकंवल सिंह सेखों के नेतृत्व में टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान अंबाला की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में पुलिस ने व्यक्ति (सतीश कुमार निवासी जे-45 ब्लॉक-जे अरुणा नगर मजनू का टीला उत्तरी दिल्ली) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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मोहाली। मोहाली की कोर्ट ने नशा तस्करी के मामले में सतीश कुमार को 10 साल की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दो माह की सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार डेराबस्सी थाने की पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत डेराबस्सी में थाना प्रमुख जसकंवल सिंह सेखों के नेतृत्व में टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान अंबाला की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में पुलिस ने व्यक्ति (सतीश कुमार निवासी जे-45 ब्लॉक-जे अरुणा नगर मजनू का टीला उत्तरी दिल्ली) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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