फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Major hike in land acquisition compensation; court orders rate of 3.86 crore per acre

Mohali News: जमीन अधिग्रहण मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी, प्रति एकड़ 3.86 करोड़ रुपये करने के आदेश कोर्ट से

Tue, 25 Aug 2026 02:27 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Major hike in land acquisition compensation; court orders rate of 3.86 crore per acre
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय मोहाली ने गांव होशियारपुर में अधिग्रहित जमीन के मालिकों के पक्ष में सुनाया फैसला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय मोहाली ने गांव होशियारपुर में अधिग्रहित जमीन के मालिकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा निर्धारित मुआवजे को बढ़ाकर 3,86,86,925 रुपये प्रति एकड़ करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत मिलने वाले सभी वैधानिक लाभ भी दिए जाएंगे। यह जमीन मुल्लांपुर से कुराली-सिसवां टी-जंक्शन तक 200 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। पंजाब सरकार ने 9 सितंबर 2013 को अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 8 जुलाई 2015 को अवार्ड नंबर 558 पारित कर मुआवजा निर्धारित किया था। जमीन मालिकों ने 20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि जमीन चंडीगढ़ से सटे क्षेत्र में है और स्टेट हाईवे पर होने के कारण इसकी व्यावसायिक एवं आवासीय क्षमता अधिक है। अदालत ने 31 जनवरी 2024 के एक समान मामले को आधार बनाया। उस फैसले में भी मुआवजा 3,86,86,925 रुपये प्रति एकड़ तय हुआ था। गमाडा की देरी की दलील खारिज कर दी गई। अदालत ने पाया कि अवार्ड पारित होने के समय याचिकाकर्ताओं की मौजूदगी या प्रतिनिधित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed