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Mohali News: हत्या के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

Fri, 08 Aug 2025 12:48 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 08 Aug 2025 12:48 AM IST
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Life imprisonment and 50 thousand rupees fine for murder
मोहाली। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई कर अगस्त 2020 में शंकर नाम के व्यक्ति की हत्या में दोषी दलीप बड़ा को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जगरूप सिंह निवासी गांव हंडेसरा ने बताया था कि वह सहीपुर मोड़ के नजदीक नए बने धर्म कंडे पर हेल्पर है, वहींं रहता है। उसके पास माइनिंग पर्ची चेक करने वाले स्टाफ के मैंबर अनिल कुमार निवासी गांव खियालीवाला, गौरव शर्मा निवासी गंगा नगर, संदीप कुमार निवासी गांव मछली कलां रहते हैं। लांगरी शंकर निवासी नेपाल और हेल्पर दलीप बड़ा निवासी गांव राये तुंगिया बड़ी बाजार को रखा था। यह दोनाें रसोई के साथ बने कमरे में रहते थे, आए दिन काम के लिए आपस में लड़ते रहते थे। 10 अगस्त 2020 को रात करीब 10 बजे खाना बनाते समय दोनों लड़ पड़े। उनको समझा कर सभी कमरों में सोने चले गए। देर रात शंकर और दलीप में गाली-गलौज की आवाज आई तो संदीप कुमार उठकर बाहर चला गया। इसी बीच शंकर सड़क की तरफ भागने लगा तो दलीप ने उसको चाकू मार दिया। हेल्पर दलीप ने लांगरी का कत्ल कर दिया।
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