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Mohali News: नियम तोड़ने के आरोप में दो इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द

Fri, 03 May 2024 05:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2024 05:42 AM IST
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Licenses of two immigration companies canceled for breaking rules
मोहाली। एडीसी विराज श्यामकरण तिड़के ने पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस का नवीनीकरण और लेखाजोखा पेश नहीं करने पर दो इमिग्रेशन कंपनियों को लाइसेंस रद्द किया है। इनमें एक वेस्टर्न वर्ल्ड कंसल्टेंट्स और दूसरी दि वीजा लैंड कंपनी शामिल हैं। एडीसी विराज श्यामकरण तिड़के ने बताया कि वेस्टर्न कंसल्टेंट्स फर्म को सेक्टर-125 न्यू सन्नी एनक्लेव मोहाली में कंसलटेंसी के कामकाज के लिए लाइसेंस जारी किया था। यह लाइसेंस दातार सिंह (प्रोपराइटर) निवासी मंडी लक्खेवाली जिला श्री मुक्तसर साहिब को 8 फरवरी 2018 में जारी किया गया था, जो कि 7 फरवरी, 2023 को समाप्त हो चुका है।
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उक्त फर्म को पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट/रूल्स एंड एडवाइजरी के तहत निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार ग्राहकों की जानकारी, जिसमें उनसे ली गई फीस के साथ रिकॉर्ड की जानकारी भी शामिल है, जिन्हें फर्म ने सेवाएं प्रदान की हैं। साथ ही फर्म को विज्ञापन, सेमिनार आदि की जानकारी के संबंध में 26 जून 2020 के माध्यम से एक निर्देश जारी किया गया था। जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। कंपनी का लाइसेंस समाप्त हो गया। नियम के मुताबिक लाइसेंस समाप्ति की तारीख से दो महीने पहले आवेदन करना होता है, इस संबंधी लाइसेंसधारी को 15 फरवरी 2024 को पंजीकृत डाक, ईमेल एवं तहसीलदार के माध्यम से नोटिस जारी किया था। कंपनी मालिक दातार सिंह निवासी जिला श्री मुक्तसर साहिब का पत्र अवितरित प्राप्त हुआ है। काफी समय बीत जाने के बाद भी लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए एडीसी ने फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया।
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इसी तरह एडीसी तिड़के ने बताया कि सेक्टर-70 में चल रही वीजा लैंड इमिग्रेशन कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। यह फर्म निशान सिंह निवासी मटौर चला रहा था। फर्म कार्यालय वेव एस्टेट सेक्टर-85 मोहाली में था। फर्म को अक्तूबर 2019 में लाइसेंस जारी किया गया था और इसकी अवधि 14 अक्तूबर 2024 तक है। फर्म से उनके कामकाज की जानकारी मांगी गई जो कि फर्म ने पेश नहीं की। पता लगा कि फर्म के खिलाफ छह मामले दर्ज हैं। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मोहाली (वीजा लैंड) की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय बंद होने और फर्म के खिलाफ मामले दर्ज होने, लाइसेंस निलंबित होने और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट की धारा 6 के तहत नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने के कारण- 2012 (1)(ई) फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया।
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