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Mohali News: तीन इमीग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद

Wed, 10 Jul 2024 06:50 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jul 2024 06:50 AM IST
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Licenses of three immigration companies cancelled
मोहाली। मोहाली की तीन इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इनमें विक्टर मैरीटाइम सर्विसेज फर्म, वैनिक्स फर्म और बैंस संस स्टडी एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। दो दिन में छह कंपनियों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।
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विक्टर मैरीटाइम सर्विसेज का लाइसेंस रद
अपर जिलाधिकारी विराज श्यामकरण तिडके ने बताया कि विक्टर मैरीटाइम सर्विसेज फर्म फेज-11, मोहाली में है। इसके मालिक जगजीत सिंह पुत्र भोला सिंह, निवासी गांव और डाकघर कुंबड़ा, तहसील मोहाली , जिला मोहाली को कंसल्टेंसी वर्क लाइसेंस दस दिसंबर 2019 को जारी किया गया था जो कि 9 दिसंबर 2024 तक वैध था। इस कंपनी को ग्राहकों की जानकारी के साथ उनसे ली गई फीस की जानकारी के लिए उनको 20 अक्तूबर 2020 को और 8 दिसंबर 2022 को एक नोटिस जारी किया गया। पंजीकृत डाक से भेजे गए पत्र बिना डिलीवर प्राप्त हुए और तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय बंद पाया गया। मासिक रिपोर्ट और कार्यालय बंद होने से लाइसेंसधारी को पत्र 4 अक्तूबर 2023 को दोबारा नोटिस जारी किया गया। लाइसेंसधारी जगजीत सिंह द्वारा ईमेल आवेदन दिनांक 01-01-2024 के माध्यम से लिखा गया था कि उन्हें वर्ष 2019 के अंत में लाइसेंस मिला पर वर्ष 2020 में कोरोना वायरस, लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गया और नुकसान हुआ। जिस पर उन्होंने कार्यालय बंद कर दिया था अब वह यहां काम नहीं करना चाहते हैं। वह मुंबई में रह रहे हैं। इसके बाद 30 अप्रैल को इस फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया और नोटिस जारी किया गया। काफी समय बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। फर्म एवं लाइसेंसधारी को पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
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वैनिक्स फर्म का लाइसेंस रद्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने वैनिक्स फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। अपर जिलाधिकारी विराज श्यामकरण तिड़के ने बताया कि वैनिक्स फर्म कंसलटेंसी एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट सेक्टर-71, मोहाली की है। जिसकी मालकिन निधि हरनाल पुत्री बनवारी दत्त हरनाल निवासी मकान नंबर 155, फेज-4 मोहाली हैं। उनको आईलेट्स कार्यों के लिए 2 अगस्त 2028 को लाइसेंस जारी किया गया था। यह लाइसेंस
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एक अगस्त 2023 को समाप्त हो गया। इस फर्म को भी उसके कार्यों की मासिक रिपोर्ट/सूचनाएं भेजने के लिए नोटिस जारी किए गए पर फर्म ने अभी तक कोई मासिक रिपोर्ट नहीं भेजी है। फर्म को 17 अगस्त 2021 को नोटिस भेजा गया। मोहाली के तहसीलदार ने जगह की जांच की तो पता चला कि यहां पर वैनिक्स का कार्यालय बंद था। इसके साथ ही मकान में ताला लगा था। इसके बाद कंपनी को दो और नोटिस वर्ष 2022 में जारी किए गए। वर्ष 2023 में एक नोटिस फिर भेजा गया पर कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद तहसीलदार ने जांच की तो पाया कि इस नाम की कोई कंपनी अब उस जगह पर नहीं है। न ही कंपनी की मालकिन मिलीं। लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने, मासिक रिपोर्ट एवं विज्ञापन सूचना नहीं भेजने, कार्यालय बंद करने, लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करने पर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा पर जवाब नहीं आया, ऐसी स्थिति में कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।



एडीसी बैंस संस स्टडी एंड इमिग्रेशन पर कार्रवाई

पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के अंतर्गत बैंस संस स्टडी एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस कंपनी की मालकिन राजविंदर कौर (निदेशक) हैं। जो कि अटावा, सेक्टर -42-बी, चंडीगढ़ यूटी की रहने वाली हैं। यह लाइसेंस आईईएलटीएस के कार्यों के लिए दिया गया था। इस कंपनी के तीन निदेशक हैं जिसमें कंवलदीप सिंह, भूपिंदर सिंह और राजविंदर कौर शामिल हैं। इस कंपनी को वर्ष 2018 में लाइसेंस दिया गया था। वर्ष 2022 मेंं उक्त फर्म को नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। कंपनी/फर्म के कार्यालय के पते की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय बंद था। फर्म ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है और न ही मासिक रिपोर्ट जमा की है। तहसीलदार, मोहाली की दिनांक 27-04-2024 की रिपोर्ट के अनुसार यह कार्यालय बंद कर दिया गया है। इस फर्म का लाइसेंस 13.09.2023 को समाप्त हो गया है। अवधि समाप्त होने से पहले निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं किया गया। विराज श्यामकरन तिडके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मोहाली ने बैंस संस स्टडीज एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद कर दिया।
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