{"_id":"67608d29f672f97e5306ab19","slug":"license-of-ms-redvision-consultants-firm-suspended-mohali-news-c-71-1-mli1005-123196-2024-12-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: मेसर्स रेडविजन कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mohali News: मेसर्स रेडविजन कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस निलंबित
विज्ञापन
मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने फेज-7 में मेसर्स रेडविजन कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। फर्म के मालिक गुरप्रीत सिंह धंजल निवासी पटियाला और पार्टनर अमित कुमार निवासी एमसी कॉलोनी वेयरहाउस के पीछे वार्ड नंबर-1 तहसील चरखी दादरी, हरियाणा को परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। यह लाइसेंस 4 अगस्त 2023 को समाप्त हो गया था। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि मटौर पुलिस स्टेशन में फर्म के खिलाफ तीन केस दर्ज थे। इसकी सूचना लाइसेंसधारी ने नहीं दी थी।
पार्टनर अमित कुमार ने आवेदन देकर सूचित किया है कि उक्त फर्म से साझेदारी 13 सितंबर-2018 में समाप्त कर दी थी। अब वह फर्म में पार्टनर नहीं हैं। इसलिए 25 अक्तूबर 2023 को लाइसेंस रिन्यू के लिए लिखा था। लेकिन लाइसेंसधारी से कोई जवाब नहीं मिला है। इस फर्म संबंधी उपर्युक्त स्थिति के आधार पर अधिनियम/नियम और एडवाइजरी के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस निलंबित करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करने और लाइसेंस के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण, पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा फर्म एवं लाइसेंसधारी द्वारा धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
इसके मद्देनजर, पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैसर्स रेडविजन कंसल्टेंट फर्म, मोहाली को लाइसेंस जारी किया गया। परामर्श कार्य के लिए जारी लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
पार्टनर अमित कुमार ने आवेदन देकर सूचित किया है कि उक्त फर्म से साझेदारी 13 सितंबर-2018 में समाप्त कर दी थी। अब वह फर्म में पार्टनर नहीं हैं। इसलिए 25 अक्तूबर 2023 को लाइसेंस रिन्यू के लिए लिखा था। लेकिन लाइसेंसधारी से कोई जवाब नहीं मिला है। इस फर्म संबंधी उपर्युक्त स्थिति के आधार पर अधिनियम/नियम और एडवाइजरी के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस निलंबित करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करने और लाइसेंस के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण, पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा फर्म एवं लाइसेंसधारी द्वारा धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
विज्ञापन
इसके मद्देनजर, पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैसर्स रेडविजन कंसल्टेंट फर्म, मोहाली को लाइसेंस जारी किया गया। परामर्श कार्य के लिए जारी लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।
विज्ञापन