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Mohali News: एरोट्रोपोलिस में सात कनाल जमीन मालिकों को अब मिलेगा बड़ा आवासीय प्लॉट
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अधिक अधिग्रहित जमीन मालिकों के लिए गमाडा ने किया संशोधन, आवासीय और व्यावसायिक विकल्प चुनने वाले मालिकों पर होगा लागू
माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। गमाडा ने एरोट्रोपोलिस भूमि पूलिंग योजना में जमीन मालिकों के प्लॉट अधिकारों में बड़ा संशोधन किया है। सात कनाल या इससे अधिक अधिग्रहित जमीन वाले मालिकों को अब अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट मिलेगा। यह संशोधन आवासीय और व्यावसायिक विकल्प चुनने वाले जमीन मालिकों पर लागू होगा। गमाडा ने दो सौ वर्ग गज के आवासीय प्लॉट को बढ़ाकर तीन सौ वर्ग गज करने का फैसला किया है। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गमाडा ने इस संबंध में संशोधन सूचना जारी की है। संशोधित व्यवस्था के तहत, सात कनाल जमीन के लिए आवासीय और व्यावसायिक विकल्प चुनने वाले मालिक को पांच सौ वर्ग गज का एक आवासीय प्लॉट मिलेगा। उन्हें तीन सौ वर्ग गज के दो आवासीय प्लॉट भी मिलेंगे। इसके साथ ही, सौ वर्ग गज का एक व्यावसायिक प्लॉट भी दिया जाएगा। पहले जारी सूचना में पांच सौ, तीन सौ और दो सौ वर्ग गज के आवासीय प्लॉट निर्धारित थे। नए संशोधन से आवासीय श्रेणी में कुल तीन प्लॉट मिलेंगे। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर रोहित जिंदल ने इस आंशिक संशोधन की पुष्टि की। उन्होंने स्पष्ट किया कि एरोट्रोपोलिस भूमि पूलिंग योजना के तहत सात कनाल या अधिक अधिग्रहित भूमि वाले और विकल्प-बी चुनने वाले जमीन मालिकों के प्लॉट संयोजन में बदलाव हुआ है। रोहित जिंदल ने यह भी कहा कि मूल सार्वजनिक नोटिस की अन्य सभी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी।
संशोधित प्लॉट संयोजन
यह संशोधन विशेष रूप से उन जमीन मालिकों के लिए है जिनके पास सात कनाल या अधिक अधिग्रहित जमीन है। इन मालिकों ने आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट का विकल्प चुना था। इस बदलाव से उन्हें मिलने वाले प्लॉट के क्षेत्रफल को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। पहले 200 वर्ग गज का एक आवासीय प्लॉट मिलता था, जो अब 300 वर्ग गज का हो गया है। गमाडा ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था पुराने प्लॉट संयोजन का स्थान लेगी। हालांकि, योजना की अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। यह संशोधन तीन अगस्त 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना में किया गया था। इसे पांच अगस्त को प्रकाशित किया गया था।
यह बोले अधिकारी
एरोट्रोपोलिस भूमि पूलिंग योजना के तहत सात कनाल या इससे अधिक अधिग्रहित भूमि वाले और ऑप्शन-बी चुनने वाले जमीन मालिकों के प्लॉट संयोजन में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार अब निर्धारित प्लॉट संयोजन लागू होगा, जबकि मूल सार्वजनिक नोटिस की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। - रोहित जिंदल, एलएसी, गमाडा
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माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। गमाडा ने एरोट्रोपोलिस भूमि पूलिंग योजना में जमीन मालिकों के प्लॉट अधिकारों में बड़ा संशोधन किया है। सात कनाल या इससे अधिक अधिग्रहित जमीन वाले मालिकों को अब अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट मिलेगा। यह संशोधन आवासीय और व्यावसायिक विकल्प चुनने वाले जमीन मालिकों पर लागू होगा। गमाडा ने दो सौ वर्ग गज के आवासीय प्लॉट को बढ़ाकर तीन सौ वर्ग गज करने का फैसला किया है। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गमाडा ने इस संबंध में संशोधन सूचना जारी की है। संशोधित व्यवस्था के तहत, सात कनाल जमीन के लिए आवासीय और व्यावसायिक विकल्प चुनने वाले मालिक को पांच सौ वर्ग गज का एक आवासीय प्लॉट मिलेगा। उन्हें तीन सौ वर्ग गज के दो आवासीय प्लॉट भी मिलेंगे। इसके साथ ही, सौ वर्ग गज का एक व्यावसायिक प्लॉट भी दिया जाएगा। पहले जारी सूचना में पांच सौ, तीन सौ और दो सौ वर्ग गज के आवासीय प्लॉट निर्धारित थे। नए संशोधन से आवासीय श्रेणी में कुल तीन प्लॉट मिलेंगे। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर रोहित जिंदल ने इस आंशिक संशोधन की पुष्टि की। उन्होंने स्पष्ट किया कि एरोट्रोपोलिस भूमि पूलिंग योजना के तहत सात कनाल या अधिक अधिग्रहित भूमि वाले और विकल्प-बी चुनने वाले जमीन मालिकों के प्लॉट संयोजन में बदलाव हुआ है। रोहित जिंदल ने यह भी कहा कि मूल सार्वजनिक नोटिस की अन्य सभी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी।
संशोधित प्लॉट संयोजन
यह संशोधन विशेष रूप से उन जमीन मालिकों के लिए है जिनके पास सात कनाल या अधिक अधिग्रहित जमीन है। इन मालिकों ने आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट का विकल्प चुना था। इस बदलाव से उन्हें मिलने वाले प्लॉट के क्षेत्रफल को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। पहले 200 वर्ग गज का एक आवासीय प्लॉट मिलता था, जो अब 300 वर्ग गज का हो गया है। गमाडा ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था पुराने प्लॉट संयोजन का स्थान लेगी। हालांकि, योजना की अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। यह संशोधन तीन अगस्त 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना में किया गया था। इसे पांच अगस्त को प्रकाशित किया गया था।
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यह बोले अधिकारी
एरोट्रोपोलिस भूमि पूलिंग योजना के तहत सात कनाल या इससे अधिक अधिग्रहित भूमि वाले और ऑप्शन-बी चुनने वाले जमीन मालिकों के प्लॉट संयोजन में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार अब निर्धारित प्लॉट संयोजन लागू होगा, जबकि मूल सार्वजनिक नोटिस की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। - रोहित जिंदल, एलएसी, गमाडा
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