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बिना कटौती मिलेगा वेतन, मजदूरों से किराया नहीं मांगेंगे मकान मालिक
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मोहाली। लॉक डाउन के दौरान निजी क्षेत्र के किसी भी कर्मचारी के वेतन में न तो कटौती होगी और न ही देरी।
वहीं, मकान मालिक अन्य राज्यों से आए लोगों, मजदूरों को किराए में एक महीने की राहत देंगे। यह आदेश रविवार को डीसी गिरीश दयालन ने जारी किए।
औद्योगिक इकाइयों, दुकानों व अन्य व्यापारिक संस्थानों के मालिकों को अब कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना होगा। डीसी ने कहा कि कोई भी मकान मालिक मजदूरों व विद्यार्थियों को मकान खाली करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा यहां रह रहे अन्य राज्यों के बहुत से लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लॉक डाउन का उल्लंघन है। यह लॉक डाउन कोरोना से बचाव के लिए है। डीसी ने कहा कि इन मजदूरों व अन्य राज्यों के लोगों को लॉक डाउन की परेशानियों को कम करने के लिए ही यह आदेश जारी किए गए हैं।
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वहीं, मकान मालिक अन्य राज्यों से आए लोगों, मजदूरों को किराए में एक महीने की राहत देंगे। यह आदेश रविवार को डीसी गिरीश दयालन ने जारी किए।
औद्योगिक इकाइयों, दुकानों व अन्य व्यापारिक संस्थानों के मालिकों को अब कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना होगा। डीसी ने कहा कि कोई भी मकान मालिक मजदूरों व विद्यार्थियों को मकान खाली करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा यहां रह रहे अन्य राज्यों के बहुत से लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लॉक डाउन का उल्लंघन है। यह लॉक डाउन कोरोना से बचाव के लिए है। डीसी ने कहा कि इन मजदूरों व अन्य राज्यों के लोगों को लॉक डाउन की परेशानियों को कम करने के लिए ही यह आदेश जारी किए गए हैं।
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