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Mohali News: आदेश दरकिनार, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास खुलेआम चल रहीं मांस की दुकानें

Sat, 20 Sep 2025 11:50 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Sep 2025 11:50 PM IST
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Ignoring orders, meat shops are operating openly around the Air Force Station
जीरकपुर। 26 सितंबर को वायुसेना स्टेशन में होने वाले एयर शो के मद्देनजर सुरक्षित उड़ान को ध्यान में रखकर जारी जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने एयर फोर्स स्टेशन के 1000 मीटर के क्षेत्र में मांस की दुकानें चलाने पर पाबंदी का आदेश दिया है। इसके बावजूद एयरफोर्स स्टेशन की दीवार से मात्र 20 मीटर की दूरी पर भबात क्षेत्र और भबात रोड पर खुलेआम मांस की दुकानें चलाई जा रहीं हैं। सुबह से ही यहां लोगों का आना-जाना शुरू हो जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र में मांसाहारी पक्षी भी मंडराना शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहता है। नगर परिषद जीरकपुर के अधिकारी और कर्मचारी भी इस मामले में निष्क्रिय बने हुए हैं।
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एक तरफ जहां मांस चलाने वाले दुकानदार इस आदेश का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं नगर परिषद भी इन आदेशों से अनजान बना हुआ है। क्षेत्र के कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन को हादसे होने का इंतजार है। किसी तरह का हादसा होने के बाद भी नगर परिषद प्रशासन की नींद खुलेगी। नाम न छापने की शर्त पर क्षेत्र के लोगों ने सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने हवाई अड्डे की दीवार के आसपास मांस की दुकान चलाने और इसका कचरा फेंकने पर पाबंदी लगाई है ताकि कोई हादसा ना हो और कोई जानी माली नुकसान ना हो। संवाद
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यह हैं आदेश
आने वाले 26 सितंबर को वायुसेना स्टेशन में होने वाले एयर शो के मद्देनजर साहिबजादा अजीत सिंह नगर की जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जिले की हद में सुरक्षित उड़ान वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) अध्याय ग्यारहवां (सी-उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामले) की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी आदेशों में कहा गया है कि हवाई अड्डा परिसर और उसके आसपास के दस किलोमीटर के दायरे में कबूतरों या किसी अन्य पक्षी को दाना-खाना खिलाना सख्त वर्जित है। इसी प्रकार स्थानीय लोगों को वायुसेना स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में कबूतरों को दाना न खिलाने के लिए शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता की जाएगी। संबंधित विभाग हवाई क्षेत्र के आसपास चल रही अनधिकृत मांस की दुकानों को बंद कराएंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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यह है मामला
एयर फोर्स स्टेशन के आसपास कई खाने-पीने की दुकानें खोली हुई हैं। उनके द्वारा इनका कचरा आसपास ही फेंक दिया जाता है। एयर फोर्स के क्षेत्र में मांसाहारी पक्षी भी उड़ते हैं। इनके उड़ने के कारण हवाई जहाज से टकराने से किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे का कारण बनता है। सेना की सेवाओं में भी विघ्न पैदा करते हैं। इस कारण अमन और कानून की स्थिति भंग होने का खतरा बना रहता है।









एयर फोर्स स्टेशन के नजदीक मांस की दुकान नहीं खोली जा सकती। अगर कहीं पर भी ऐसी दुकानें खुली हुई है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।कोमल मित्तल, डिप्टी कमिश्नर, मोहाली।
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