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अब एयरफोर्स स्टेशन से उड़ने वाले जहाजों की राह में पक्षी नहीं बनेंगे मुसीबत
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मोहाली। अब एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ से उड़ने वाले जहाजों की राह में पक्षी मुसीबत नहीं बनेंगे। पक्षियों से निपटने के लिए एयफोर्स स्टेशन अथॉरिटी व जिला प्रशासन ने मिलकर काम शुरू किया है। जिला प्रशासन ने एयरफोर्स स्टेशन के एक हजार मीटर के एरिया में मीट की दुकान चलाने और इसकी गंदगी फेंकने पर पाबंदी लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट अमित तलवार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एयरफोर्स स्टेशन अथॉरिटी चंडीगढ़ की तरफ से जिला प्रशासन के ध्यान में लाया गया है कि स्टेशन के आसपास जनता की तरफ से खाने पीने की कई दुकानें खोली गईं हैं। दुकानदारों द्वारा बची हुई सामग्री और गंदगी खुले में फेंक दी जाती है। इसकी तरफ पक्षी आकर्षित होते हैं। ऐसे में एयरफोर्स स्टेशन के एरिया में मांसाहारी पक्षी उड़ते रहते हैं। वह किसी भी समय जहाजों के लिए खतरा बन सकते हैं। दुकानदारों की लापरवाही राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरे का कारण बन सकती है। इतना ही नहीं यह फौज की तरफ से दी जा रही सेवाओं में भी रुकावट बनते हैं। साथ ही अमन व कानून की स्थिति के भंग होने का भी खतरा है।
असलहा लेकर नहीं जा सकेंगे शादियों में
जिले के मैरिज पैलेसों में विवाह या अन्य समारोहों में अब लोग असलहा लेकर नहीं जा सकेंगे। जिला प्रशासन ने धारा-144 लगा दी है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने इस संबंधी आदेश पुलिस को भेज दिए हैं। तुरंत प्रभाव से इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
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जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के बाहर नहीं होंगी रैलियां
जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के सौ मीटर के दायरे में धरने व रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने आदेश में साफ किया है कि अधिकारियों को मांग पत्र देने के लिए पांच व्यक्तियों से कम ही अंदर जा सकते हैं। यह आदेश 19 जून 2022 तक जारी रहेगी।
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एयरफोर्स स्टेशन अथॉरिटी चंडीगढ़ की तरफ से जिला प्रशासन के ध्यान में लाया गया है कि स्टेशन के आसपास जनता की तरफ से खाने पीने की कई दुकानें खोली गईं हैं। दुकानदारों द्वारा बची हुई सामग्री और गंदगी खुले में फेंक दी जाती है। इसकी तरफ पक्षी आकर्षित होते हैं। ऐसे में एयरफोर्स स्टेशन के एरिया में मांसाहारी पक्षी उड़ते रहते हैं। वह किसी भी समय जहाजों के लिए खतरा बन सकते हैं। दुकानदारों की लापरवाही राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरे का कारण बन सकती है। इतना ही नहीं यह फौज की तरफ से दी जा रही सेवाओं में भी रुकावट बनते हैं। साथ ही अमन व कानून की स्थिति के भंग होने का भी खतरा है।
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असलहा लेकर नहीं जा सकेंगे शादियों में
जिले के मैरिज पैलेसों में विवाह या अन्य समारोहों में अब लोग असलहा लेकर नहीं जा सकेंगे। जिला प्रशासन ने धारा-144 लगा दी है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने इस संबंधी आदेश पुलिस को भेज दिए हैं। तुरंत प्रभाव से इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
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जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के बाहर नहीं होंगी रैलियां
जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के सौ मीटर के दायरे में धरने व रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने आदेश में साफ किया है कि अधिकारियों को मांग पत्र देने के लिए पांच व्यक्तियों से कम ही अंदर जा सकते हैं। यह आदेश 19 जून 2022 तक जारी रहेगी।