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Mohali News: नशा नहीं बेचने पर पति और सास ने मॉडल का आपत्तिजनक वीडियो किया वायरल
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मोहाली। एक विवाहिता ने अपने पति और सास पर उसकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। अमृतसर जिले की मॉडल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने मामले से संबंधित धाराएं नहीं लगाई हैं।
प्रेस कांफ्रेंस में महिला ने कहा कि कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। बाद में उन्होंने शादी कर ली। उसका आरोप है कि शादी के बाद उसकी सास उसे नशा बेचने के लिए मजबूर करती थी, क्योंकि उसकी एक ननद जेल में थी। उसे छुड़ाने के लिए रुपयों की जरूरत थी। मना करने पर पीड़िता को पता चला कि उसका एक निर्वस्त्र वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पूरे पंजाब में फैल गया है। उसने अपने पति और उसके साथियों पर आरोप लगाकर कहा कि उन्होंने उसे नशा दिया। उसकी सहमति के बिना एक अश्लील वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि उसे पूरे पंजाब में बदनाम किया जा सके। महिला ने बताया कि इस मामले में सिटी पुलिस स्टेशन खरड़ में बीएनएस की धारा 115(2), 127(2), 351(2) और आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ केस से संबंधित धाराएं नहीं लगाई हैं। महिला ने मुख्यमंत्री पंजाब और डीजीपी पंजाब से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। युवती ने यह भी कहा कि उसका वीडियो वायरल करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जानी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके सोशल अकाउंट भी बंद किए जाने चाहिए।
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प्रेस कांफ्रेंस में महिला ने कहा कि कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। बाद में उन्होंने शादी कर ली। उसका आरोप है कि शादी के बाद उसकी सास उसे नशा बेचने के लिए मजबूर करती थी, क्योंकि उसकी एक ननद जेल में थी। उसे छुड़ाने के लिए रुपयों की जरूरत थी। मना करने पर पीड़िता को पता चला कि उसका एक निर्वस्त्र वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पूरे पंजाब में फैल गया है। उसने अपने पति और उसके साथियों पर आरोप लगाकर कहा कि उन्होंने उसे नशा दिया। उसकी सहमति के बिना एक अश्लील वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि उसे पूरे पंजाब में बदनाम किया जा सके। महिला ने बताया कि इस मामले में सिटी पुलिस स्टेशन खरड़ में बीएनएस की धारा 115(2), 127(2), 351(2) और आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ केस से संबंधित धाराएं नहीं लगाई हैं। महिला ने मुख्यमंत्री पंजाब और डीजीपी पंजाब से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। युवती ने यह भी कहा कि उसका वीडियो वायरल करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जानी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके सोशल अकाउंट भी बंद किए जाने चाहिए।
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