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डेराबस्सी काउंसिल अध्यक्ष की जमानत पर सुनवाई आज

Tue, 13 Sep 2022 02:21 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Tue, 13 Sep 2022 02:21 AM IST
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Hearing on bail of Derabassi Council President today
डेराबस्सी। सफाईकर्मी को जातिसूचक शब्द बोलने, पीटने और बंदूक दिखाकर समझौते पर हस्ताक्षर करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद नगर काउंसिल अध्यक्ष रंजीत सिंह रेड्डी की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मोहाली जिला सत्र न्यायालय ने नगर काउंसिल अध्यक्ष रंजीत सिंह रेड्डी की जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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जानकारी के मुताबिक नगर काउंसिल में सफाई कर्मचारी भगवान सिंह ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उनकी वार्ड नंबर-9 की पार्षद आशा रानी के पति भूपिंदर शर्मा और कांग्रेस नेता भूपिंदर से सीवरेज के ढक्कन को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस मामले में काउंसिल अध्यक्ष रंजीत सिंह रेड्डी ने उनको पार्षद के पति से माफी मांगने के लिए मजबूर किया तो वह अपनी नौकरी बचाने के लिए इसके लिए राजी हो गया। जब वह माफी मांगने काउंसिल कार्यालय गया तो पार्षद के पति, उनके बेटों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्द बोले। घायल भगवान सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसने आरोप लगाया था कि इस मामले पर चर्चा के बाद काउंसिल अध्यक्ष ने उसको बंदूक दिखाकर समझौते के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने रंजीत सिंह रेड्डी, पार्षद के पति भूपिंदर शर्मा और उनके बेटे वरुण शर्मा सहित चार अज्ञात साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर काउंसिल अध्यक्ष और पार्षद के पति को गिरफ्तार कर लिया था।
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बात दे कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडि़ंग, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस गिरफ्तारी के विरोध में थाने का घेराव करके धरना दिया तो इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी। पुलिस ने बाद में बंदूक दिखाकर हस्ताक्षर करवाने के आरोप में रंजीत सिंह रेड्डी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ दी थी। शिकायतकर्ता के वकील मुकेश गांधी ने कहा कि इस मामले में रेड्डी ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 13 तारीख को सुनवाई होगी। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।
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