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Mohali News: एक करोड़ तक की देनदारी पर ब्याज-जुर्माना पूरी तरह माफ, टैक्स में 50% छूट

Tue, 28 Oct 2025 01:43 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Oct 2025 01:43 AM IST
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Full waiver of interest and penalty on liabilities up to Rs 1 crore, 50% tax exemption

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मोहाली। पंजाब के व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए राहत भरी खबर है। टैक्स विवादों से जूझ रहे कारोबारियों को अब पुराने मामलों में भारी राहत मिलने जा रही है। पंजाब सरकार ने ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025’ लागू की है, जिसके तहत टैक्स, ब्याज और जुर्माने में बड़े पैमाने पर छूट दी जाएगी। इसकी जानकारी पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के चेयरमैन अनिल ठाकुर ने शनिवार को मोहाली के एक्साइज भवन में व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में दी। अनिल ठाकुर ने बताया कि पंजाब कैबिनेट ने व्यापारियों की सुविधा के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) 2025’ को मंजूरी दी है। यह योजना एक अक्तूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। एक करोड़ तक की देनदारी पर ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ, टैक्स में 50% छूट। एक से 25 करोड़ के बीच टैक्स बकाया वालों को ब्याज-जुर्माने पर शत प्रतिशत राहत, टैक्स में 25% छूट। 25 करोड़ से ऊपर के मामलों में ब्याज-जुर्माने की पूरी माफी और टैक्स पर 10% राहत रहेगी। बैठक में सहायक आयुक्त मनमोहन सिंह, सेल्स टैक्स अधिकारी अमनदीप सिंह, मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन और मोहाली ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

‘बिल लो, इनाम पाओ’ से बढ़ी पारदर्शिता
बैठक में चेयरमैन ने बताया कि सरकार ने ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ स्कीम को दोबारा शुरू किया है। ‘मेरा बिल ऐप’ पर बिल अपलोड करने वालों को अब लकी ड्रा में इनाम जीतने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ताओं का टैक्स प्रणाली पर भरोसा भी मजबूत होगा।
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सिंडीकेट बनाकर कारोबार करने वालों पर सख्ती

आयोग के सदस्य विनीत वर्मा और रंजीतपाल सिंह ने कहा कि कुछ ठेकेदारों द्वारा बनाई गई सिंडीकेट्स पूरी तरह अवैध हैं। सरकार ने ऐसी किसी इकाई को मान्यता नहीं दी है, और यदि कोई ऐसा करता पाया गया, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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