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Mohali News: 1.41 करोड़ रुपये के गबन मामले में पूर्व पटवारी के साथ चार को तीन-तीन साल कैद

Sat, 01 Feb 2025 01:52 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 01 Feb 2025 01:52 AM IST
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Four along with former Patwari imprisoned for three years each in embezzlement case of Rs 1.41 crore
मोहाली। 1.41 करोड़ रुपये के गबन के मामले में पूर्व पटवारी के साथ चार लोगों को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इन पर गमाडा की ओर से एक्वायर की गई जमीन की बनती राशि का चेक कागजों मेंं हेरफेर करने के बाद जमीन की असल मालिक की जगह फर्जी महिला के नाम करवाकर रकम हड़पने का आरोप था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लखवीर चंद शर्मा (तत्कालीन पटवारी) परमजीत कौर, गुरमेल सिंह और सुरजीत सिंह को दोषी ठहराया है।
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दोषियों के वकील ने अदालत में कहा कि आरोपितों के खिलाफ नरम रुख अपनाया जाए क्योंकि परमजीत कौर एक महिला हैं और उनके पति सुरजीत सिंह के साथ उनकी सजा उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर अनुचित प्रभाव डाल सकती है। गुरमेल सिंह के वकील ने दलील रखी कि गुरमेल सिंह की उम्र 90 वर्ष होने पर उन्हें सजा में नरमी अपनाई जाए। अदालत ने कहा कि दोषियों ने ना केवल निर्दोष दावेदारों को बल्कि सरकारी प्राधिकरण को भी धोखा दिया है। उनके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष रूप से लखवीर चंद शर्मा जिन्होंने पटवारी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और सुरजीत सिंह जिसने जाली दस्तावेज तैयार किए व उच्च सरकारी अधिकारियों को धोखा दिया है। उन पर लगे आरोप गंभीर है उनके खिलाफ नरम रूख अपनाना उचित नहीं है। अदालत ने तत्कालीन पटवारी लखवीर चंद, सुरजीत सिंह, गुरमेल सिंह व परमजीत कौर को आईपीसी की धारा 420, 419, 467, 468, 474, 120बी में तीन-तीन साल व आईपीसी 465 , 471 में दो-दो साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने पर सभी धाराओं में 7-7 दिन की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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